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Pithoragarh News: डीडीहाट की भड़गांव जिला पंचायत सदस्य सीट पर आज नहीं होगा मतदान
Wed, 23 Jul 2025 11:03 PM IST
हल्द्वानी ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, पिथौरागढ़
संवाद न्यूज एजेंसी, पिथौरागढ़
Updated Wed, 23 Jul 2025 11:03 PM IST
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पिथौरागढ़। डीडीहाट विकासखंड की भड़गांव सीट से जिला पंचायत सदस्य के लिए आज मतदान नहीं होगा। इस सीट से निर्विरोध निर्वाचित हुए उम्मीदवार की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर स्थगन आदेश दिया है।
डीडीहाट की भड़गांव जिला पंचायत सीट से तीन उम्मीदवार संदीप बोरा, नरेंद्र देउपा और चंचल बोरा मैदान में थे। प्रपत्रों की जांच के दौरान तथ्य छुपाने पर रिटर्निंग अधिकारी ने नरेंद्र देउपा और चंचल बोरा के नामांकन रद्द कर दिए थे। दो नामांकन रद्द होने के बाद एकमात्र उम्मीदवार संदीप बोहरा का निर्विरोध चुना जाना तय हो गया। नरेंद्र देउपा ने निर्वाचन अधिकारी के निर्णय को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए नरेंद्र देउपा के नामांकन को वैध करार देते हुए त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में शामिल कराने के निर्देश दिए थे। इसके बाद निर्वाचन विभाग की ओर से नरेंद्र देउपा को चुनाव चिन्ह आवंटित किया गया था। इसके खिलाफ दूसरे पक्षी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर स्थगन आदेश जारी किया है। इसके बाद अब बृहस्पतिवार को भड़गांव सीट पर जिला पंचायत सदस्य के लिए मतदान नहीं होगा।
जिला निर्वाचन अधिकारी विनोद गोस्वामी का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन किया जा रहा है। निर्देश के तहत भड़गांव की जिला पंचायत सीट सीट के लिए बृहस्पतिवार को मतदान नहीं होगा। उन्होंने कहा कि राज्य निर्वाचन आयोग से भी भड़गांव सीट पर मतदान स्थगित करने के निर्देश मिले हैं। संवाद
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डीडीहाट की भड़गांव जिला पंचायत सीट से तीन उम्मीदवार संदीप बोरा, नरेंद्र देउपा और चंचल बोरा मैदान में थे। प्रपत्रों की जांच के दौरान तथ्य छुपाने पर रिटर्निंग अधिकारी ने नरेंद्र देउपा और चंचल बोरा के नामांकन रद्द कर दिए थे। दो नामांकन रद्द होने के बाद एकमात्र उम्मीदवार संदीप बोहरा का निर्विरोध चुना जाना तय हो गया। नरेंद्र देउपा ने निर्वाचन अधिकारी के निर्णय को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए नरेंद्र देउपा के नामांकन को वैध करार देते हुए त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में शामिल कराने के निर्देश दिए थे। इसके बाद निर्वाचन विभाग की ओर से नरेंद्र देउपा को चुनाव चिन्ह आवंटित किया गया था। इसके खिलाफ दूसरे पक्षी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर स्थगन आदेश जारी किया है। इसके बाद अब बृहस्पतिवार को भड़गांव सीट पर जिला पंचायत सदस्य के लिए मतदान नहीं होगा।
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जिला निर्वाचन अधिकारी विनोद गोस्वामी का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन किया जा रहा है। निर्देश के तहत भड़गांव की जिला पंचायत सीट सीट के लिए बृहस्पतिवार को मतदान नहीं होगा। उन्होंने कहा कि राज्य निर्वाचन आयोग से भी भड़गांव सीट पर मतदान स्थगित करने के निर्देश मिले हैं। संवाद
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