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Pithoragarh News: हत्या के मामले में दो दोषियों को सात-सात साल का कठोर कारावास

Mon, 12 Oct 2026 11:10 PM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, पिथौरागढ़
संवाद न्यूज एजेंसी, पिथौरागढ़ Updated Mon, 12 Oct 2026 11:10 PM IST
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Two convicts sentenced to seven years of rigorous imprisonment each in a murder case
पिथौरागढ़। विशेष सत्र न्यायाधीश धनंजय चतुर्वेदी की अदालत ने हत्या के एक मामले में दो दोषियों को सात-सात साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। दोनों पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना न चुकाने पर उन्हें चार-चार महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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यह फैसला सोमवार को आया। मामला 28 नवंबर 2019 का है जब हल्द्वानी के बिठौरिया निवासी रोहित सिंह ने पुलिस में तहरीर देकर कहा था कि उसका भाई महेंद्र सिंह गंगोलीहाट के जरमाल गांव में दोस्त की शादी में शामिल होने गया था। अगले दिन उसका शव भूलीगांव में सड़क पर मिला। रोहित ने गंगोलीहाट के बघर निवासी टैक्सी चालक सुरेंद्र सिंह उर्फ सूर्या और दुगई आगर निवासी पंकज सिंह भंडारी पर हत्या का आरोप लगाया था।
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पुलिस जांच में सामने आया कि सुरेंद्र और पंकज ने महेंद्र के साथ शराब पी थी। इसी दौरान किसी बात को लेकर उनके बीच विवाद हो गया। विवाद बढ़ने पर दोनों ने महेंद्र को बुरी तरह पीटा जिससे उसकी मौत हो गई। इसके बाद वे महेंद्र का शव सड़क पर फेंककर भाग गए थे। पुलिस ने दोनों अभियुक्तों के खिलाफ न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया था। विशेष सत्र न्यायाधीश ने सभी पक्षों और गवाहों को सुनने के बाद दोनों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।
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