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Pithoragarh News: धोखाधड़ी के मामले में दो लोगों को तीन-तीन साल का कठोर कारावास

Thu, 19 Oct 2023 10:43 PM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, पिथौरागढ़
संवाद न्यूज एजेंसी, पिथौरागढ़ Updated Thu, 19 Oct 2023 10:43 PM IST
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Three years rigorous imprisonment to two people in fraud case
पिथौरागढ़। न्यायिक मजिस्ट्रेट डीडीहाट अवंतिका सिंह चौधरी ने सेना में नौकरी दिलाने के नाम पर 16.30 लाख की धोखाधड़ी करने के मामले में दो लोगों को तीन-तीन साल के कठोर कारावास और 1500-1500 रुपये का जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं देने पर दोनों को तीन-तीन दिन का के कारावास की सजा सुनाई है।
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16 अक्तूबर 2021 को भूपेंद्र सिंह ने थल थाने में तहरीर दी थी कि कपिल धामा निवासी ग्राम गिरधरपुर निकट पांडव पुलिया खेकड़ा जिला बागपत (यूपी) हाल निवासी एफ-1204 सुपरटेक ग्रीन विलेज मेरठ (यूपी) और सुधीर मलिक निवासी खेड़ी पट्टी पोस्ट भाज्जू थाना बाबरी, जिला शामली (यूपी) ने उनके साथ धोखाधड़ी की है।
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पुलिस ने धारा 420/467/468 और 120बी में मुकदमा दर्ज किया था। न्यायालय में जिला शासकीय अधिवक्ता शांति प्रसाद शर्मा ने पैरवी की। न्यायिक मजिस्ट्रेट डीडीहाट ने दोष सिद्ध होने के बाद कपिल धामा और सुधीर मलिक को तीन-तीन वर्ष के कठोर कारावास और 1500-1500 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड नहीं देने पर दोनों को तीन-तीन दिन का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना पड़ेगा।
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वाहन चालक को दो साल के कठोर कारावास की सजा

पिथौरागढ़। सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत के मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संजय सिंह की अदालत ने वाहन चालक को दो साल के कठोर कारावास और 55 हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

18 नवंबर 2019 को योगिता जोशी ने पुलिस को तहरीर दी कि वह अपने पिता राज किशोर जोशी के साथ टकाना उद्यान कार्यालय जा रही थी। रास्ते में तेज रफ्तार कैंटर (यूके 05 सीए 1681) ने उनके पिता को जोरदार टक्कर मारी मार दी।
गंभीर रूप से घायल राज किशोर को जिला अस्पताल में प्राथमिक इलाज के बाद हायर सेंटर रेफर किया गया था। वहां एक निजी अस्पताल में 24 नवंबर को उनकी इलाज के दौरान मौत हो गई।
पुलिस ने तहरीर के आधार पर वाहन चालक महेश कांडपाल निवासी उमस्यानाला पोस्ट बिगरागांव खटीमा (ऊधमसिंह नगर) के खिलाफ धारा-279, 304ए, 337 और 338 में मुकदमा दर्ज किया।
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संजय सिंह ने मामले की सुनवाई करते हुए वाहन चालक को धारा-279 में छह माह के कठोर कारावास, 338 में एक साल के कठोर कारावास और 304ए में दो साल के कठोर कारावास और 55 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई।
अदालत ने अर्थदंड से 50 हजार रुपये परिजनों को देने के आदेश दिए। दोषी को धारा 337 के आरोप से दोषमुक्त किया गया। मामले की पैरवी सहायक अभियोजन अधिकारी रितेश वर्मा ने की।



बिना जान पहचान के जमानत कराना पड़ा भारी



पिथौरागढ़। पॉक्सो एक्ट में बिना जान पहचान के आरोपी की जमानत करना एक व्यक्ति को भारी पड़ गया। पुलिस ने जमानत करने वाले व्यक्ति से 40 हजार रुपये वसूलकर न्यायालय में जमा किए। कोतवाली पिथौरागढ़ में पॉक्सो एक्ट में मो. जावेद निवासी ग्राम कोटवा वार्ड नंबर दो बरौली, जिला गोपालगंज (बिहार) की विजेंद्र सिंह महर ने जमानत कराई थी। जमानत के बाद आरोपी समय से न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश के बाद एसआई जावेद हसन ने विजेंद्र सिंह से 40,000 रुपये वसूलकर न्यायालय में जमा किए। संवाद
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