फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Pithoragarh News ›   Three-year sentence for wildlife smuggler

वन्य जीव तस्कर को तीन साल की सजा

Fri, 19 May 2017 10:39 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, पिथौरागढ़
ब्यूरो/अमर उजाला, पिथौरागढ़ Updated Fri, 19 May 2017 10:39 PM IST
विज्ञापन
Three-year sentence for wildlife smuggler
तस्कर को सजा - फोटो : amar ujala

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कुलदीप शर्मा की अदालत ने एक वन्य जीव तस्कर को तीन वर्ष के कारावास और दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

विज्ञापन


जिला शासकीय अधिवक्ता पृथ्वीराज सिंह बनकोटी ने बताया कि सात जनवरी 2013 को कोतवाली पिथौरागढ़ के उपनिरीक्षक विनोद यादव गश्त पर थे। उनको उसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि एक व्यक्ति तेंदुए की खाल लेकर नेपाल बेचने के लिए जा रहा है। इस सूचना पर वह वन कर्मियों के साथ झूलाघाट रोड की तरफ गए। वड्डा के पास उन्होंने जब थाना बलुवाकोट के अंतर्गत गटकोलफा गांव निवासी पूरन सिंह की तलाशी ली तो उसके पास तेंदुए की खाल और सात हड्डियां बरामद हुई। उसे मौके पर ही गिरफ्तार किया गया।
विज्ञापन


अभियोजन पक्ष ने इस मामले में वन रेंजर बीएस अल्मिया, एसडीओ एमएस सेमिया, वन दरोगा हेम चंद्र जोशी, पुलिस उपनिरीक्षक विनोद यादव, कांस्टेबल अनिल मर्तोलिया को गवाह के तौर पर अदालत में पेश किया। पकड़ी गई खाल को जांच के लिए भारतीय वन्य जीव संस्थान देहरादून भेजा गया। वहां से खाल तेंदुए की होने संबंधी पुष्टि हुई। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने शुक्रवार को पूरन सिंह को सजा सुना दी।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed