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Pithoragarh News: बिजली चोरी के दोषी को तीन साल की सजा

Mon, 06 Oct 2025 10:40 PM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, पिथौरागढ़
संवाद न्यूज एजेंसी, पिथौरागढ़ Updated Mon, 06 Oct 2025 10:40 PM IST
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Three-year sentence for electricity theft
पिथौरागढ़। विशेष सत्र न्यायाधीश शंकर राज ने बिजली चोरी के दोषी को तीन साल के कारावास की सजा सुनाई है। दोषी के मुर्गीबाड़ों में ऊर्जा निगम की टीम ने दो बार बिजली चोरी पकड़ी थी। निगम की ओर से लगाए गए जुर्माने को भी दोषी ने नहीं चुकाया था।
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मार्च 2023 को ऊर्जा निगम के उपखंड अधिकारी अमित चंद ने बुंगा गांव में अनिल मेहता के दो मुर्गी बाड़ों में बिजली चोरी पकड़ी थी। एलटी लाइन पर कटिया डालकर बिजली चोरी की जा रही थी। टीम ने बिजली चोरी में इस्तेमाल केबल को जब्त कर आरोपी अमित पर सात लाख 55 हजार 10 रुपये का जुर्माना लगाया था। आरोपी की ओर से जुर्माने की राशि जमा नहीं की गई थी। कुछ समय बाद निगम की टीम ने दोबारा अनिल के मुर्गीबाड़ों पर छापा मारकर बिजली चोरी पकड़ी थी और उसके खिलाफ केस दर्ज कराया था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। इस मुकदमे की सुनवाई विशेष सत्र न्यायाधीश की अदालत में हुई थी। अभियोजन पक्ष ने साक्ष्यों और गवाहों को प्रस्तुत कर अनिल पर दोष सिद्ध कर दिया। सोमवार को विशेष सत्र न्यायाधीश ने दोषी अनिल को सजा सुनाई। संवाद
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