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ब्लॉक प्रमुख अंजू के पक्ष में सुप्रीमकोर्ट का भी फैसला

Sat, 04 Feb 2017 10:28 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, पिथौरागढ़
ब्यूरो/अमर उजाला, पिथौरागढ़ Updated Sat, 04 Feb 2017 10:28 PM IST
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The Supreme Court decided in favor of the block chief Anju
पिथौरागढ़ में आतिशबाजी करते ब्लाक प्रमुख अंजू लुंठी के समर्थक - फोटो : अमर उजाला

विण के ब्लॉक प्रमुख पद को लेकर चला आ रहा संशय समाप्त हो गया है। सुप्रीमकोर्ट ने शुक्रवार को ब्लॉक प्रमुख अंजू लुंठी की जीत को सही मानते हुए उनके पक्ष में फैसला सुना दिया और 20 अक्तूबर 2016 को हाईकोर्ट के आदेश को सही ठहराया।

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2014 में हुए त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में विण के ब्लॉक प्रमुख पद पर दीपिका बोहरा को विजयी घोषित किया गया था। दीपिका बोहरा और अंजू लुंठी को बराबर मत मिलने के कारण टास का सहारा लिया गया। इसमें एक वोट को निरस्त किया गया था, उसको लेकर अंजू लुंठी ने हाईकोर्ट में अपील की थी। 20 अक्तूबर को हाईकोर्ट ने अंजू लुंठी के पक्ष में फैसला सुनाया और 21 अक्तूबर को उन्होंने हाईकोर्ट के आदेश पर ब्लॉक प्रमुख पद की शपथ ली थी।
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इस फैसले के खिलाफ दीपिका बोहरा ने सुप्रीमकोर्ट में अपील की। सुप्रीमकोर्ट ने भी अंजू लुंठी के पक्ष में फैसला दे दिया है। फैसला आने के बाद अंजू लुंठी के समर्थकों ने जमकर आतिशबाजी की और मिठाई बांटी। इस दौरान नितिन महर, तपन रावत, राहुल लुंठी, आशीष हावर्ड, दीपांशु वर्मा आदि मौजूद थे।

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