फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Pithoragarh News ›   The court ordered the mission to make the status quo in the land of Chandak

हाईकोर्ट ने दिए मिशन चंडाक की भूमि में यथास्थिति बनाने के आदेश

Fri, 16 Oct 2015 06:42 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, पिथौरागढ़
ब्यूरो/अमर उजाला, पिथौरागढ़ Updated Fri, 16 Oct 2015 06:42 PM IST
विज्ञापन
हाईकोर्ट ने कुमाऊं कमिश्नर के न्यायालय में विचाराधीन मिशन चंडाक की भूमि में यथास्थिति बनाने के आदेश दिए हैं। लैप्रोशी मिशन ट्रस्ट इंडिया ने चंडाक की भूमि में किसी प्रकार की दखलंदाजी रोकने के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी।
विज्ञापन

शुक्रवार को लैप्रोशी मिशन ट्रस्ट इंडिया चंडाक के अधीक्षक आनंद सिंह ने इस बाबत डीएम को ज्ञापन के साथ ही उच्च न्यायालय के आदेशों की प्रति सौंपी है। कहा कि चंडाक की जमीन का मामला कुमाऊं कमिश्नर के न्यायालय में लंबित है। लंबित मामले में किसी प्रकार का हस्तक्षेप संबंधित न्यायालय की अवमानना माना जाता है। कहा कि दो अक्तूबर को कुछ लोगों ने संस्था की भूमि में पौधरोपण कर दखलंदाजी करने की कोशिश की। इस बाबत तीन अक्तूबर को डीएम को पत्र दिया गया था।
विज्ञापन

कहा कि स्थगन आदेश के लिए उन्हें उच्च न्यायालय में रिट दायर करनी पड़ी। नौ सितंबर को उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति यूसी ध्यानी की खंडपीठ ने चंडाक की भूमि में यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए हैं। मामले में राज्य सरकार और कुमाऊं आयुक्त पक्षकार हैं। स्थगन आदेश से सब भलीभांति अवगत हैं। ऐसे में प्रार्थी पक्ष की भूमि में किसी किस्म की दखलंदाजी उच्च न्यायालय के आदेश की अवमानना होगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed