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Pithoragarh News: पॉक्सो एक्ट के दोषी को 20 साल का सश्रम कारावास
Sat, 11 May 2024 11:28 PM IST
हल्द्वानी ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, पिथौरागढ़
संवाद न्यूज एजेंसी, पिथौरागढ़
Updated Sat, 11 May 2024 11:28 PM IST
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चंपावत। विशेष सत्र न्यायाधीश की अदालत ने पॉक्सो एक्ट के अभियुक्त को 20 साल सश्रम कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई है। इसके अलावा आईपीसी की धारा 377 और 323 के तहत 10 साल सश्रम सजा और जुर्माना लगाया है। दोनों सजा साथ-साथ चलेंगी।
विशेष सत्र न्यायाधीश कहकशा खान ने वर्ष 2022 के पॉक्सो एक्ट के मामले में फैसला सुनाया। दोनों पक्षों को सुनने के बाद जिला जज ने अभियुक्त टनकपुर निवासी राजेश को पॉक्सो एक्ट 5/6 में 20 साल का सश्रम कारावास और 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।
वहीं अभियुक्त को धारा 377 के तहत 10 साल का सश्रम कारावास और पांच हजार के जुर्माने से दंडित किया गया है। अर्थदंड नहीं देने पर दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। आईपीसी की धारा 323 में तीन माह के सश्रम कारावास से दंडित किया है। मामले में अभियुक्त ने एक नाबालिग से जबरदस्ती अप्राकृतिक दुष्कर्म किया था।
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विशेष सत्र न्यायाधीश कहकशा खान ने वर्ष 2022 के पॉक्सो एक्ट के मामले में फैसला सुनाया। दोनों पक्षों को सुनने के बाद जिला जज ने अभियुक्त टनकपुर निवासी राजेश को पॉक्सो एक्ट 5/6 में 20 साल का सश्रम कारावास और 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।
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वहीं अभियुक्त को धारा 377 के तहत 10 साल का सश्रम कारावास और पांच हजार के जुर्माने से दंडित किया गया है। अर्थदंड नहीं देने पर दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। आईपीसी की धारा 323 में तीन माह के सश्रम कारावास से दंडित किया है। मामले में अभियुक्त ने एक नाबालिग से जबरदस्ती अप्राकृतिक दुष्कर्म किया था।
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