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नौ लोगों को दो-दो साल के कठोर कारावास की सजा
ब्यूरो/अमर उजाला, पिथौरागढ़
Updated Fri, 24 Mar 2017 10:27 PM IST
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न्यायिक मजिस्ट्रेट का फैसला
- फोटो : अमर उजाला
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न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी नेहा कय्यूम की अदालत ने 21 मार्च 2014 को ललित सिंह के शव को विभिन्न स्थानों पर सड़क पर रखकर हाइवे समेत अन्य मार्गों को जाम करने के आरोप में नौ लोगों को दो-दो वर्ष के कठोर कारावास और एक एक हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर प्रत्येक को दो-दो माह के साधारण कारावास की सजा काटनी होगी।
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न्यायालय सूत्रों के अनुसार 21 मार्च 2014 को ललित सिंह नामक युवक की वाहन दुर्घटना में मौत हो गई थी। घटना से आक्रोशित कई लोगों ने नगर के मार्गों पर शव को रखकर जाम लगा दिया था। इन लोगों ने नगरपालिका से डिग्री कॉलेज रोड, सिल्थाम चौराहा, बैंक रोड, महिला अस्पताल रोड और टनकपुर-तवाघाट हाइवे को जाम कर दिया था। इस भीड़ में 40 से 50 लोग थे। पुलिस ने इनमें से नौ लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। उन पर पुलिस और प्रशासन के खिलाफ अभद्र तथा उत्तेजनात्मक भाषा का प्रयोग करने का आरोप लगाया।
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साथ ही सड़क जाम होने से लोगों को हुई परेशानी का भी उल्लेख किया। शुक्रवार को न्यायालय ने आरोपी देवेंद्र सिंह बिष्ट, हेमराज बिष्ट, रवि बसेड़ा, कमल चौहान, गोविंद सिंह कफलिया, विक्रम बिष्ट, जगदीश प्रसाद, गोविंद सिंह चौहान और बसंत सिंह को धारा 147, 341 में सजा सुना दी। अदालत ने इस मामले में कई गवाह पेश किए।
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