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Pithoragarh News: वारिस 30 नवंबर तक मूलधन जमा करें तो माफ होगा ब्याज

Tue, 31 Oct 2023 10:56 PM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, पिथौरागढ़
संवाद न्यूज एजेंसी, पिथौरागढ़ Updated Tue, 31 Oct 2023 10:56 PM IST
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Interest will be waived off if the heir deposits the principal amount by 30th November.
हल्द्वानी। सहकारिता विभाग की वन टाइम सेटलमेंट स्कीम (ओटीएस) से हजारों मृत किसानों के आश्रितों को फायदा होगा। विभाग ने ऐसे मृत बकायेदार किसानों के परिजनों के लिए योजना चलाई है। विभाग के मुताबिक अगर मृत हो चुके किसी बकायेदार किसान के परिजन 30 नवंबर तक मूलधन जमा कराते हैं तो उनका ब्याज माफ कर दिया जाएगा। इसके साथ ही डिफॉल्टर की सूची से भी उनका नाम हट जाएगा।
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ऊधमसिंह नगर -4193 मृत किसानों के परिजनों पर 40.38 करोड़ का बकाया

जिले में 4193 मृतक किसानों पर सहकारी बैंक का बकाया है। यदि इन किसानों के वारिस 30 नवंबर तक 24 करोड़ 27 लाख रुपये का मूलधन जमा करवा देते हैं तो उनका 16 करोड़ 10 लाख रुपये का ब्याज माफ हो सकता है।
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पिथौरागढ़ - 1383 मृतक किसानों के परिजनों पर पांच करोड़ का ऋण

पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ जिले की 74 सहकारी समितियों में 1383 मृतक किसानों पर पांच करोड़ रुपये का ऋण है। मूलधन चुकाने पर ब्याज माफ करने की स्कीम के बाद 331 किसानों के परिजनों ने एक करोड़ पांच लाख रुपये का मूलधन चुका दिया है। जिला सहायक निबंधक सहकारी समिति चंद्र सिंह पांगती ने बताया कि अभी ये स्कीम 30 नवंबर तक चलेगी। संवाद
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चंपावत : 452 बकायेदार किसानों की हो चुकी मौत

जिले में सहकारी समिति और सहकारी बैंक के 452 ऐसे किसान कर्जदार है, जो मृत हो चुके हैं। जिला सहायक निबंधक सुभाष चंद्र गहतोड़ी ने बताया किअब तक 172 (38 प्रतिशत) मृत बकायेदारों के परिजन मूल राशि वापस कर चुके हैं। चंपावत ब्लॉक में 139, लोहाघाट में 106, बाराकोट में 140 और पाटी में 67 मृत बकायेदार हैं। इन पर 69.60 लाख रुपये मूलधन और 27.71 लाख रुपये ब्याज की रकम है।


अल्मोड़ा : 1164 मृतक किसान 76.22 लाख के कर्जदार

जिले में 1164 मृतक किसान 53.4 लाख के कर्जदार हैं। ऋण न चुकाने से इन पर 23.18 लाख का ब्याज चढ़ गया है जिससे यह राशि 79.22 लाख पहुंच गई है।

यदि मृतक के परिजन मूलधन यानि 53.4 लाख रुपये जमा करेंगे तो उन्हें ब्याज की धनराशि चुकाने से छुटकारा मिल सकेगा।
यह भी जानें

60 प्रतिशत ब्याज सहकारी समिति और 40 प्रतिशत बैंक करेगा माफ

रुद्रपुर। सहकारिता विभाग के एआर डॉ. बीएस मनराल ने बताया कि मृतक किसानों के वारिसों का 60 प्रतिशत ब्याज सहकारी समितियां माफ करेंगी, वहीं 40 प्रतिशत ब्याज बैंक की ओर से माफ किया जाएगा।
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