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पति को पांच साल की सजा
ब्यूरो/अमर उजाला, पिथौरागढ़
Updated Fri, 17 Jun 2016 10:36 PM IST
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अदालत का फैसला
- फोटो : अमर उजाला
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पत्नी को आत्महत्या के लिए विवश करने वाले एक आरोपी पति को जिला एवं सत्र न्यायालय ने शुक्रवार को पांच साल के सश्रम कारावास की सजा सुना दी। उस पर दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना न देने पर एक साल की अतिरिक्त सजा भोगनी होगी। आरोपी को पत्नी के उत्पीड़न के मामले में भी तीन साल की सजा हुई है। इस मामले में तीन हजार रुपये का जुर्माना और जुर्माना न देने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा भोगनी होगी। दोनों सजाएं एक साथ चलेंगी।
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अभियोजन पक्ष के अनुसार बेड़ीनाग तहसील के लोहाथल पट्टी अंतर्गत खोलागांव निवासी दीवान राम की पत्नी दीपा देवी ने 24 फरवरी 2015 को घर के पास ही एक पेड़ से लटककर आत्महत्या कर ली थी। 25 फरवरी को गांव के किसी व्यक्ति ने इस घटना की जानकारी मृतका के भाई महेश राम को दी। महेश राम ने 26 फरवरी को दीवान राम के खिलाफ बेड़ीनाग नायब तहसीलदार के यहां रिपोर्ट दर्ज कराई। बताया गया कि दीवान राम और दीपा का विवाह घटना के दिन से दस साल पहले हुआ था। उनके दो नाबालिग बच्चे भी हैं। अभियोजन पक्ष के अनुसार दीवान राम अपनी पत्नी को परेशान करता था, अक्सर मारपीट करता था, जब वह मायके जाती तो वहां जाकर भी मारपीट करता था।
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कई बार दीवान राम ने अपनी पत्नी को जलती अंगीठी से जलाया था। लगातार दुख और कष्ट में रह रही दीपा देवी ने आत्महत्या का रास्ता चुन लिया। जिला एवं सत्र न्यायाधीश सिकंद कुमार त्यागी ने शुक्रवार को दीवान राम को सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष ने अदालत में मृतका के भाई, चाचा, भाभी समेत सात गवाह पेश किए थे।
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