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दुकान के आगे डस्टबिन न रखा तो कटेगा चालान
ब्यूरो/अमर उजाला, पिथौरागढ़
Updated Sun, 01 Feb 2015 11:20 PM IST
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अब यदि किसी व्यापारी ने अपनी दुकान के आगे अनिवार्य रूप से डस्टबिन नहीं रखा तो उसका चालान काटा जाएगा। नगर में पालीथिन की थैलियों का प्रयोग करने पर कम से कम 500 रुपए का जुर्माना वसूल किया जाएगा।
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उपजिलाधिकारी एके पांडे ने रविवार को नगर का भ्रमण किया। उन्होंने कहा कि नगर में सफाई व्यवस्था को प्राथमिकता में रखा गया है। हर व्यापारी को अनिवार्य रूप से अपनी दुकान के आगे डस्टबिन रखना होगा। दुकान से निकलने वाले कूड़े को डस्टबिन में जमा किया जाएगा। यदि किसी दुकानदार ने डस्टबिन नहीं रखा तो उसका तत्काल चालान काट दिया जाएगा। नगर में पालीथिन के प्रयोग पर पूर्ण पाबंदी है। यदि कोई पालीथिन का प्रयोग करते पकड़ा गया तो उसे जुर्माना भरना होगा। एसडीएम ने कहा कि आवारा जानवरों के लिए किसी स्थान का चयन किया जाएगा और उनको वहां पर रखा जाएगा। एसडीएम ने कहा कि कैलास मानसरोवर यात्रा के इस प्रवेश द्वार में लोगों को सफाई के प्रति सजग होने की जरूरत है।
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उनके साथ नगरपालिका की अधिशासी अधिकारी जीवंती जोशी, तहसीलदार केएस भंडारी, व्यापार संघ अध्यक्ष भूपेंद्र थापा, पूर्व व्यापार कर आयुक्त एचएस नबियाल, प्रकाश गुंज्याल, देवकृष्ण फकलियाल, अब्दुल कलाम, जगदेव डोगरा, नवीन खर्कवाल, थाना प्रभारी रोहताश सागर आदि थे।
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