फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Pithoragarh News ›   Hashish smuggler ten years imprisonment

चरस तस्कर को दस साल की कैद

Sat, 28 Feb 2015 11:28 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंपावत
ब्यूरो/अमर उजाला, चंपावत Updated Sat, 28 Feb 2015 11:28 PM IST
विज्ञापन
जिला सत्र एवं न्यायाधीश बीएस दुग्ताल ने एक चरस तस्कर को दस साल की सजा सुनाते हुए एक लाख रुपए का अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड अदा न करने पर एक साल का अतिरिक्त कारावास भी काटनी होगी।
विज्ञापन

19 दिसंबर 2012 को टनकपुर के पूर्णागिरि तिराहे में पुलिस चेकिंग के दौरान इंडिगो कार (डीएल वन वाईसी 1880) की डिग्गी से 25 किलोग्राम चरस बरामद की गई थी। पुलिस ने कार चालक हीरा साउद पुत्र प्रेम सिंह साउद निवासी पांडवनगर नई दिल्ली के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करते हुए उसको गिरफ्तार कर लिया था।  शनिवार को जिला सत्र एवं न्यायाधीश ने उभय पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलों और विभिन्न दस्तावेजों के आधार पर अभियुक्त को दस साल की सजा सुनाई है। इसके अलावा एक लाख रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है। अर्थदंड अदा न करने पर एक साल की अतिरिक्त सजा भी काटनी होगी। अभियोजन पक्ष की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता सुनील खर्कवाल ने पैरवी की।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed