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नशे के कारोबारियों पर कठोर दंड का प्रावधान
ब्यूरो/अमर उजाला, मुनस्यारी (पिथौरागढ़)।
Updated Wed, 28 Oct 2015 10:38 PM IST
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विवेकानंद विद्या मंदिर इंटर कालेज में आयोजित विधिक साक्षरता शिविर में नशीले पदार्थों के दुष्परिणामों, इसके प्रति जागरूकता और कानून में की गई व्यवस्था की जानकारी दी गई।
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कहा गया कि नशे का कारोबार करने वालों के खिलाफ कानून में कठोर दंड का प्रावधान रखा गया है। डीडीहाट के सिविल जज जूनियर डिवीजन रविप्रकाश शुक्ला ने नशे के खिलाफ बनाए गए कानूनों की जानकारी दी।
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कहा कि वर्ष 2012 में एक और कानून बना है, जिसमें नशे के कारोबार से संपत्ति अर्जित करने वाले की संपत्ति को सुबूत मिलने पर जब्त करने की कार्रवाई भी की जा सकती है।
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बार एसोसिएशन डीडीहाट के अध्यक्ष रघुनाथ सिंह चौहान ने नशे से सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक क्षेत्र में पड़ने वाले असर की जानकारी दी।
महिला आयोग की सदस्य तारा पांगती ने कहा कि कठोर कानून से ही नशे का कारोबार रोका जा सकता है। इस दौरान प्रेम सिंह भंडारी, देव सिंह बोरा, अरविंद चौहान, थाना प्रभारी हरेंद्र नेगी, हीरा देवी, पीएलवी प्रमोद द्विवेदी, प्रधानाचार्य भगत सिंह बोरा आदि थे।