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Pithoragarh News: चरस तस्करी के दोषी को पांच साल के कठोर कारावास की सजा

Mon, 18 Sep 2023 10:24 PM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, पिथौरागढ़
संवाद न्यूज एजेंसी, पिथौरागढ़ Updated Mon, 18 Sep 2023 10:24 PM IST
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Five years of rigorous imprisonment to the culprit of hashish smuggling
पिथौरागढ़। विशेष सत्र न्यायाधीश एनडीपीएस शंकर राज ने चरस तस्करी के मामले में एक व्यक्ति को पांच साल के कठोर कारावास और 30 हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड नहीं देने पर अभियुक्त उसे दो साल का अतिरिक्त कठोर कारावास भोगना पड़ेगा।
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30 मई 2016 को कोतवाली पुलिस ने विवेकानंद कॉलोनी जाखनी निवासी विमल कुमार को मुखबिर की सूचना के आधार पर 200 ग्राम चरस के साथ दबोचा था। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया था।
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विशेष सत्र न्यायाधीश शंकर राज ने धारा-20 (बी) (2) (बी) में दोष सिद्ध होने पर उसे पांच साल के कठोर कारावास और 30 हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई। दोष सिद्ध से पूर्व में जेल में बिताई गई अवधि कारावास की सजा में समायोजित की जाएगी। मामले की पैरवी जिला शासकीय अधिवक्ता प्रमोद पंत ने की। संवाद
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