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जमानतियों के नहीं आने से नहीं हुई रिहाई
ब्यूरो/अमर उजाला, पिथौरागढ़
Updated Tue, 30 Jun 2015 11:11 PM IST
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जिले में दो अभियुक्त ऐसे हैं जिनको कुछ महीने पहले न्यायालय से जमानत मिलने के बाद भी वह जेल से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर मंगलवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की अंडर ट्रायल रिव्यू कमेटी की बैठक में यह तथ्य सामने आया।
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जिला जज सिकंद कुमार त्यागी की अध्यक्षता में हुई बैठक में बताया गया कि एनडीपीएस एक्ट के तहत न्यायिक बंदीगृह पिथौरागढ़ में बंदी सुरेश साहनी को जिला एवं सत्र न्यायालय से जमानत मिल गई थी, लेकिन उसके जमानती अब तक नहीं आ पाए हैं। न्यायिक बंदीगृह डीडीहाट में भी विचाराधीन कैदी दिनेश सिंह की जमानत हो चुकी है, लेकिन उसके जमानती अब तक नहीं आ पाए। इस कारण यह दोनों जेल से रिहा नहीं हो सके हैं।
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बैठक में सुरेश साहनी के मामले में लीगल एड काउंसिल मनोज ओली को निर्देश दिए गए कि वह आवश्यक कार्रवाई करें। डीडीहाट में बंद दिनेश सिंह के मामले में बताया गया कि वह नेपाल का रहने वाला है। इसके मामले में छह जुलाई को बहस होने वाली है और दस जुलाई तक फैसला कर दिया जाएगा। बैठक में जिलाधिकारी सुशील कुमार, पुलिस अधीक्षक रोशन लाल शर्मा भी मौजूद थे। संचालन विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव रीतेश कुमार श्रीवास्तव ने किया।
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