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Pithoragarh News: जान से मारने की धमकी देने का आरोपी दोषमुक्त
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पिथौरागढ़। न्यायिक मजिस्ट्रेट सिविल जज (सीनियर डिविजन) आरती सरोहा की अदालत ने धमकी देने के आरोपी को दोषमुक्त करार दिया है। मामले के अनुसार पिथौरागढ़ निवासी एक युवती ने पुलिस हेल्पलाइन नंबर 112 पर सूचना दी।
उसने कहा कि नौकरी के सिलसिले में उसकी दोस्ती गंगा निवास धारचूला रोड निवासी देवेंद्र सिंह सौन उर्फ दीपक सौन से हुई। 26 सितंबर 2023 की शाम वह उसके कमरे में जबरदस्ती घुसा और छेड़छाड़ की। विरोध करने पर गालीगलौज करते हुए उसका भी फोन ले गया। जान से मारने की धमकी देते हुए वह कमरे से निकला। तहरीर मिलने पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले में जांच शुरू की।
जांच के बाद भारतीय दंड संहिता की धारा 323, 452, 504, 506 के तहत आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया था। तब से मामला न्यायालय में चल रहा था। इस पर शुक्रवार को फैसला आया।
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न्यायिक मजिस्ट्रेट सिविल जज (सीनियर डिविजन) आरती सरोहा ने सभी पक्षों, गवाहों को सुनने और साक्ष्यों का परिशीलन करने के बाद देवेंद्र सिंह सौन पर लगाए आरोपों को निराधार बताया। उसे संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त करार दिया।
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उसने कहा कि नौकरी के सिलसिले में उसकी दोस्ती गंगा निवास धारचूला रोड निवासी देवेंद्र सिंह सौन उर्फ दीपक सौन से हुई। 26 सितंबर 2023 की शाम वह उसके कमरे में जबरदस्ती घुसा और छेड़छाड़ की। विरोध करने पर गालीगलौज करते हुए उसका भी फोन ले गया। जान से मारने की धमकी देते हुए वह कमरे से निकला। तहरीर मिलने पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले में जांच शुरू की।
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जांच के बाद भारतीय दंड संहिता की धारा 323, 452, 504, 506 के तहत आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया था। तब से मामला न्यायालय में चल रहा था। इस पर शुक्रवार को फैसला आया।
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न्यायिक मजिस्ट्रेट सिविल जज (सीनियर डिविजन) आरती सरोहा ने सभी पक्षों, गवाहों को सुनने और साक्ष्यों का परिशीलन करने के बाद देवेंद्र सिंह सौन पर लगाए आरोपों को निराधार बताया। उसे संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त करार दिया।