फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Pithoragarh News ›   Couple accused of assault sentenced to four years

मारपीट के आरोपी दंपति को चार साल की सजा

Thu, 11 Aug 2016 10:56 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, पिथौरागढ़
ब्यूरो/अमर उजाला, पिथौरागढ़ Updated Thu, 11 Aug 2016 10:56 PM IST
विज्ञापन
Couple accused of assault sentenced to four years
जिला एवं सत्र न्यायाधीश का फैसला - फोटो : अमर उजाला

इस तहसील के पाभै (कनारी) गांव में 10 नवंबर 2012 को लोहे की पाइप से एक बुजुर्ग एवं उनकी पत्नी को घायल करने के आरोपी दंपति को जिला एवं सत्र न्यायालय ने चार-चार साल की सजा और एक-एक हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं देने पर दस दिन की अतिरिक्त सजा भोगनी होगी। बृहस्पतिवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश सिकंद कुमार त्यागी ने यह फैसला सुनाया।

विज्ञापन


अभियोजन पक्ष के अनुसार 10 नवंबर 2012 को पाभै गांव में बजरी खनन को लेकर हुए विवाद में बहादुर सिंह और उनकी पत्नी शकुंतला देवी ने लोहे की रॉड से किशन सिंह (60) और उनकी पत्नी हरिकला (58) के सिर पर हमला कर दिया था। बीच बचाव के लिए आए किशन सिंह के बेटे प्रकाश सिंह और बहू भावना देवी के साथ भी मारपीट की गई। गंभीर रूप से घायल दोनों को जिला अस्पताल लाया गया।
विज्ञापन


किशन सिंह के बेटे हरीश सिंह ने बहादुर सिंह और शकुंतला देवी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। विवेचना के बाद पुलिस उपनिरीक्षक शिशुपाल राणा ने बहादुर सिंह और शकुंतला के खिलाफ धारा 308/34 और 324/34 में मुकदमा दर्ज किया। अभियोजन पक्ष ने इस मामले में कई गवाह पेश किए। बृहस्पतिवार को न्यायालय ने आरोपियों को सजा सुना दी।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed