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तीन व्यापारियों और दो मांस विक्रेताओं के खिलाफ वाद दायर

Haldwani Bureau हल्द्वानी ब्यूरो
Updated Wed, 07 Sep 2022 12:00 AM IST
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Case filed against three traders and two meat sellers
पिथौरागढ़ में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम अभियान चलाते हुए। - फोटो : PITHORAGARH
पिथौरागढ़। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने खराब गुणवत्ता का सामान बेचने वाले तीन व्यापारियों और दो मांस विक्रेताओं के खिलाफ एडीएम कोर्ट में वाद दायर किया है। इसके अलावा दो व्यापारियों के वादों के न्यायालय से निपटारे के बाद 44 हजार रुपये का जुर्माना वसूला है। वहीं एक अन्य व्यापारी के खिलाफ वाद दायर करने की तैयारी की जा रही है।
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मिलावटी और खराब गुणवत्ता का सामान बेचने वाले व्यापारियों के खिलाफ खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम लगातार अभियान चला रही है। टीम ने अगस्त में अभियान चलाकर नगर के व्यापारियों की दुकानों से सामानों के नमूने लिए थे जिसमें से तीन व्यापारियों की दुकान से लिए खुली मसूर दाल, चायपत्ती और चोको के नमूने फेल होने एवं दो मांस विक्रेताओं का बिना पंजीकरण और गंदगी करने पर एडीएम कोर्ट में वाद दायर किया।
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इसके अलावा न्यायालय से दो वादों का निपटारा करते हुए दो व्यापारियों पर 44 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। वहीं अगस्त में टीम ने खोया, अचार, दाल, खाद्य तेल, चायपत्ती, पान मसाला, गुड़ समेत 12 खाद्य पदार्थों के नमूने जांच के लिए भेजे थे जिसमें से गुड़ का नमूना फेल हो गया है। इस पर टीम ने व्यापारी के खिलाफ वाद दायर करने की तैयारी शुरू कर दी है। जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी राजेश शर्मा का कहना है कि मिलावटी खाद्य सामग्री बेचने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
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