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अब सार्वजनिक स्थानों पर थूकने और गुटका, तंबाकू बेचने पर होगी कार्रवाई

Amarujala Local Bureau अमर उजाला लोकल ब्यूरो
Updated Sat, 25 Apr 2020 01:54 PM IST
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Action will now be taken on spitting in public places and selling gutka and tobacco
संवाद न्यूज एजेंसी
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पिथौरागढ़। व्यापारिक प्रतिष्ठानों में गुटका, तंबाकू बेचने वालों पर पुलिस प्रशासन कड़ी कार्रवाई करेगा। साथ ही सामाजिक दूरी और सार्वजनिक स्थानों पर थूकने वालों के विरूद्ध भी पुलिस कार्रवाई करेगी। एसपी ने ऐसे लोगों पर कार्रवाई करने के लिए सभी थानाध्यक्षों को आदेश जारी कर दिए हैं। सार्वजनिक जगह पर मास्क न पहनने वाले लोगों के खिलाफ अब 200 रुपये और दूसरी बार नियम का उल्लघंन करने पर 500 रुपये अर्थदंड की कार्रवाई की जाएगी। साथ ही व्यापारिक प्रतिष्ठानों में सामान की खरीदारी करते वक्त सामाजिक दूरी का पालन नहीं करने पर 500 से 2 हजार रुपये अर्थदंड की कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा व्यापारिक प्रतिष्ठानों में गुटका, तंबाकू बेचने वाले व्यापारियों के खिलाफ एक से दो हजार रुपये चालान की कार्रवाई की जाएगी। एसपी ने इस बात सभी थानाध्यक्षों को आदेश भी जारी कर दिए हैं। पुलिस ऐसे लोगों पर पैनी नजर बनाए हुए है।
एसपी पिथौरागढ़ प्रीति प्रियदर्शनी ने कहा कि सार्वजनिक स्थान पर थूकने, व्यापारिक प्रतिष्ठानों में गुटका, तंबाकू बेचने और सार्वजनिक स्थानों पर मास्क न पहनने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए सभी थानाध्यक्षों को निर्देशित कर दिया है।
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