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Pithoragarh News: नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के दोषी को 20 साल की सजा, 80 हजार रुपये जुर्माना

Fri, 10 Jan 2025 12:03 PM IST
हीरा मेहरा अमर उजाला नेटवर्क, पिथौरागढ़
अमर उजाला नेटवर्क, पिथौरागढ़ Published by: हीरा मेहरा Updated Fri, 10 Jan 2025 12:03 PM IST
सार

विशेष सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो) शंकर राज की अदालत ने नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने वाले दोषी को 20 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। दोषी को 80,000 रुपये जुर्माना भी चुकाना होगा।

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20 years imprisonment to a man found guilty of misdeed a minor in pithoragarh
सांकेतिक तस्वीर। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

विशेष सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो) शंकर राज की अदालत ने नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने वाले दोषी को 20 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। दोषी को 80,000 रुपये जुर्माना भी चुकाना होगा। अर्थदंड न चुकाने पर उसे पांच वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

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मामले के मुताबिक सितंबर 2020 में नेपाल निवासी रवि सिंह अपनी बुआ के घर रह रही नाबालिग को बहला-फुसलाकर अपने साथ भगा ले गया। गलाती, निंगालपानी में एक पुराने और सुनसान भवन में आरोपी ने उसके साथ कई दिनों तक दुष्कर्म किया। जब पीड़िता के पिता ने बेटी के गायब होने की तहरीर पांगला थाने में दी तो पुलिस ने उसकी खोजबीन शुरू की। दुष्कर्म करने के बाद जब आरोपी पीड़िता को उसके घर छोड़ने जा रहा था तो पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।
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पूछताछ में पीड़िता ने पुलिस को आपबीती बताई तो आरोपी के खिलाफ धारा 363, 366, और 376 के तहत मुकदमा दर्ज कर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। तब से यह मामला न्यायालय में चल रहा था इस पर बृहस्पतिवार को फैसला आया।

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