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बीमा कंपनी को तीन लाख अदा करने के निर्देश
Updated Sat, 01 Sep 2018 10:25 PM IST
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पिथौरागढ़। जिला उपभोक्ता फोरम ने भारतीय जीवन बीमा निगम को परिवादिनी को तीन लाख रुपये बीमे की धनराशि 6 प्रतिशत ब्याज के साथ अदा करने के निर्देश दिए हैं।
गैठना जाजरदेवल निवासी बसंती देवी पत्नी स्वर्गीय हरी सिंह बिष्ट ने उपभोक्ता फोरम में पति की बीमा राशि का भुगतान न होने का मामला उठाया था। कहा कि उनके पति का निधन 15 मई 2007 को हो गया था, लेकिन अब तक उसे बीमे की राशि का भुगतान नहीं किया जा रहा है।
जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष/जिला जज राजेंद्र जोशी, फोरम के सदस्य चंचल सिंह बिष्ट की ओर से सुनाए गए फैसले में मानसिक कष्ट के लिए 10 हजार रुपये हर्जाना देने के भी निर्देश दिए हैं। भारतीय जीवन बीमा निगम के शाखा प्रबंधक को दो माह में समस्त धनराशि का भुगतान बसंती देवी को करने के निर्देश दिए हैं।
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गैठना जाजरदेवल निवासी बसंती देवी पत्नी स्वर्गीय हरी सिंह बिष्ट ने उपभोक्ता फोरम में पति की बीमा राशि का भुगतान न होने का मामला उठाया था। कहा कि उनके पति का निधन 15 मई 2007 को हो गया था, लेकिन अब तक उसे बीमे की राशि का भुगतान नहीं किया जा रहा है।
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जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष/जिला जज राजेंद्र जोशी, फोरम के सदस्य चंचल सिंह बिष्ट की ओर से सुनाए गए फैसले में मानसिक कष्ट के लिए 10 हजार रुपये हर्जाना देने के भी निर्देश दिए हैं। भारतीय जीवन बीमा निगम के शाखा प्रबंधक को दो माह में समस्त धनराशि का भुगतान बसंती देवी को करने के निर्देश दिए हैं।
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