फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Pithoragarh News ›   अदालत में सिर्फ 24 दिन चला तेजाब हमले वाला मामला

अदालत में सिर्फ 24 दिन चला तेजाब हमले वाला मामला

Tue, 27 Feb 2018 10:40 PM IST
Updated Tue, 27 Feb 2018 10:40 PM IST
विज्ञापन
अदालत में सिर्फ 24 दिन चला तेजाब हमले वाला मामला
पिथौरागढ़। तेजाब से हमले वाला केस यहां जिला एवं सत्र न्यायालय में सिर्फ 24 दिन चला और इस दौरान इस मामले में रोज सुनवाई होती रही। जिला शासकीय अधिवक्ता चंद्रबल्लभ उप्रेती ने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय और सरकार के सख्त निर्देश हैं कि ऐसे मामलों में तेजी से सुनवाई हो और आरोपी को सजा शीघ्र सुनाई जाए।
विज्ञापन


वह बताते हैं कि धारा 326 में वर्ष 2013 में संशोधन भी किया गया था। इसके साथ धारा 326 क भी जोड़ी गई। इसके पीछे यही मंशा रही है कि ऐसे जघन्य मामलों में गवाहों के बयान बदलने एवं मुकरने का मौका न दिया जाए और आरोपी को सजा मिल जाए। जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेंद्र जोशी ने तीन फरवरी से इस मामले की सुनवाई शुरू की और 27 फरवरी को सजा का ऐलान कर दिया। यही नहीं अदालत ने आठों गवाहों के बयान नौ दिन के भीतर दर्ज कर लिए थे।
विज्ञापन


शासकीय अधिवक्ता उप्रेती का कहना है कि इस मामले की विवेचना करने वाले उपनिरीक्षक प्रेमपाल सिंह ने काफी मेहनत से काम किया और अदालत के सामने सभी तथ्य तेजी से प्रस्तुत किए। उन्होंने जानकारी दी कि पॉक्सो के मामलों में भी इसी तरह तेजी से सुनवाई होती है और फैसला काफी जल्दी आ जाता है। आमतौर पर न्यायालयों में अन्य तरह के मामले कई वर्षों तक लंबित रहते हैं, लेकिन अपने तरह के इस गंभीर मामले को अदालत ने भी काफी गंभीरता से लिया और बिना किसी विलंब के इस पर सुनवाई जारी रखी।
विज्ञापन
विज्ञापन


उप्रेती ने कहा कि ऐसे जघन्य कांड करने वालों को सजा मिलने में देरी नहीं होनी चाहिए। पिथौरागढ़ के जिला एवं सत्र न्यायालय ने इस दिशा में ऐतिहासिक काम किया है। पिथौरागढ़ में तेजाब से हमले की इससे पहले कोई घटना नहीं हुई थी। इस कारण यह मामला काफी चर्चा में रहा था। अदालत के फैसले पर सभी लोगों ने खुशी व्यक्त की है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed