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Pauri News: कर्जदार को तीन माह का कारावास

Mon, 23 Dec 2024 10:55 PM IST
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Mon, 23 Dec 2024 10:55 PM IST
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Three months imprisonment to the debtor

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पौड़ी। राज्य सहकारी बैंक पौड़ी से कर्ज लेकर नहीं चुकाने वाले कर्जदार को तीन माह के साधारण कारावास की सजा हो गई है। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी पौड़ी की अदालत ने यह फैसला सुनाया है। पौड़ी के अपर चोपड़ा निवासी एक व्यक्ति ने दिसंबर 2022 में कर्ज लिया था। लेकिन दोषी ने कर्ज की एक भी किस्त नहीं चुकाई।

अपर चोपड़ा पौड़ी में ईटीसी के पास के रहने वाले एक व्यक्ति ने राज्य सहकारी बैंक की एजेंसी चौक शाखा में कर्ज के लिए आवेदन किया था। जिसे 1 दिसंबर 2022 को स्वरोजगार कैश क्रेडिट (एससीसी) के तहत 50 हजार का कर्ज दिया गया था। कर्जदार ने जुलाई 2023 तक कोई किस्त जमा नहीं की। बैंक ने कर्जदार से संपर्क कर किस्त जमा किए जाने के लिए निवेदन किया। लेकिन कर्जदार ने किश्त चुकाने को लेकर कोई रुचि नहीं दिखाई।
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बैंक कर्मियों ने उसके बाद लगातार संपर्क किया, तो कर्जदार ने फरवरी 2024 को बैंक को एक चेक दिया था, जो बाउंस हो गया था। जिसके बाद बैंक ने कर्जदार को नोटिस दिया। लेकिन कर्जदार ने कोई जवाब नहीं दिया। इसके बाद बैंक के प्रबंधक द्वारा 4 अप्रैल 2024 को अदालत में वाद दाखिल किया गया। बीते 24 मई को कर्जदार को पुलिस ने गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया।
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जिसे उसी दिन जमानत मिल गई थी। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी पौड़ी प्रतीक मथेला की अदालत ने दोनों पक्षों की बहस, गवाहों के बयान व साक्ष्यों का अवलोकन कर कर्जदार संजय प्रकाश निवासी अपर चोपड़ा पास ईटीसी को कर्ज की राशि नहीं लौटाने का दोषी पाया। अदालत ने दोषी कर्जदार को तीन माह के साधारण कारावास व 45 हजार 645 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अदालत ने गैर जमानती वारंट जारी कर पुलिस को दोषी को गिरफ्तार किए जाने का आदेश भी दिया है।
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