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छेड़छाड़ के आरोपियों को ट्रांजिट रिमांड पर भेजा
ब्यूरो/ अमर उजाला,पौड़ी।
Updated Wed, 15 Mar 2017 09:17 PM IST
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छेड़छाड़, एससी-एसटी एक्ट, आईटी एक्ट और पोक्सो अधिनियम की धाराओं के तहत गिरफ्तार निखिल प्रियदर्शी और उसके रिटायर्ड आईएएस पिता कृष्ण बिहारी प्रसाद को बुधवार को पौड़ी सिविल जज सीनियर डिवीजन के सामने पेश किया गया। अदालत ने दोनों आरोपियों को 72 घंटे के ट्रांजिट रिमांड पर बिहार पुलिस को सौंप दिया है।
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पटना से पहुंचे सब इंस्पेक्टर राघविंदर झा और रामराज प्रसाद यादव ने अदालत में अर्जी दायर कर दोनों आरोपियों के ट्रांजिट रिमांड की पेशकश की थी।
सहायक अभियोजन अधिकारी जयदर्शन बिष्ट ने बताया कि अदालत ने दोनों आरोपियों को ट्रांजिट रिमांड पर भेजा है। दोनों के खिलाफ पुलिस स्टेशन पटना (बिहार) में अलग-अलग धाराओं के तहत मामला दर्ज है। जिला पौड़ी की ओर से सुरक्षा के मद्देनजर कांस्टेबल विक्रम भंडारी, अंकित कुमार व गिरीश बड़थ्वाल को भी साथ में भेजा गया है।
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बता दें कि दोनों आरोपियों के खिलाफ पूर्व मंत्री की बेटी के साथ छेड़छाड़, मोबाइल पर संदेश भेजने व धमकी देने के आरोप में 22 दिसंबर 2016 को मामला दर्ज हुआ था। बाप-बेटा दो महीने से फरार चल रहे थे।
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