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हाईकोर्ट ने सीईओ पौड़ी का अनुमोदन किया निरस्त

Sat, 17 Sep 2022 10:54 PM IST
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Sat, 17 Sep 2022 10:54 PM IST
सार

हाईकोर्ट ने मुख्य शिक्षा अधिकारी पौड़ी का अनुमोदन निरस्त कर दिया है।सीईओ ने तत्काल अपना अनुमोदन वापस ले लिया है।इसमें पाया गया था कि तत्कालीन मुख्य शिक्षा अधिकारी मदन सिंह रावत ने बिना परखे इस सूची का अनुमोदन किया था।

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High court canceled the approval of CEO Pauri

विस्तार

हाईकोर्ट ने मुख्य शिक्षा अधिकारी पौड़ी का अनुमोदन निरस्त कर दिया है। उन्होंने जनता इंटर कॉलेज जखेटी में प्रबंध समिति के चुनाव को स्वीकृति दी थी। सीईओ ने तत्काल अपना अनुमोदन वापस ले लिया है। साथ ही राउमावि नौडियालगांव के प्रधानाध्यापक दिनेश पुंडीर को प्रबंध संचालक की जिम्मेदारी सौंप दी है। इंटर कालेज जखेटी में मार्च 2022 को विद्यालय के प्रबंध समिति के चुनाव कराए गए थे। प्रबंध समिति के चुनाव में अनियमितता को लेकर क्षेत्रीय लोगों ने गंभीर सवाल उठाए थे।
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जनता इंटर कॉलेज जखेटी में 26 मार्च 2022 को विद्यालय प्रबंध समिति के चुनाव कराए गए। प्रबंध समिति चुनाव में अनियमितता की शिकायत सामाजिक कार्यकर्ता राजेश सिंह राजा कोली ने शिक्षामंत्री, आयुक्त गढ़वाल मंडल से की थी। शिक्षामंत्री ने मामले की जांच अपर निदेशक माध्यमिक शिक्षा गढ़वाल मंडल को सौंपी। अपर निदेशक की जांच में आजीवन सदस्यों की अनुमोदन सूची विद्यालय की अनुमोदित प्रशासन योजना के अनुरुप नहीं पाई गई।
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शनिवार को शिकायकर्ता राजेश सिंह राजा कोली ने बताया कि जनता इंटर कॉलेज जखेटी में प्रबंध समिति के चुनावों में भारी अनियमितताएं बरती गई हैं। जिसकी पुष्टि अपर निदेशक माध्यमिक शिक्षा की जांच में हुई है। इसमें पाया गया था कि तत्कालीन मुख्य शिक्षा अधिकारी मदन सिंह रावत ने बिना परखे इस सूची का अनुमोदन किया था। सूची में मौजूद 32 सदस्यों को बिना विज्ञप्ति जारी हुए और बिना बैंक ड्राफ्ट दिए विद्यालय से सदस्यता दी गई थी। शिकायतकर्ता ने मई 2022 में मामले में उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। एकल पीठ ने प्रबंधक के पक्ष में फैसला सुनाया था। इसे शिकायतकर्ता ने डबल बैंच में चुनौती दी थी।
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राजेश सिंह राजा कोली ने कहा कि उन्हें अपनी शिकायत वापस लेने के लिए लगातार डराया-धमकाया जा रहा है। इसकी शिकायत डीएम व एसएसपी से भी की जा चुकी है लेकिन अभी तक मामले में कोई ठोस कदम प्रशासन द्वारा नहीं उठाया गया है।
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