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Pauri News: शराब तस्करी के दोषी को पांच हजार का अर्थदंड

Thu, 09 Oct 2025 10:22 PM IST
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Thu, 09 Oct 2025 10:22 PM IST
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Five thousand rupees fine for liquor smuggling
पौड़ी। आबकारी अधिनियम के दोषी को अदालत ने न्यायालय उठने तक की सजा सुनाई साथ ही पांच हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया गया है। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी पौड़ी प्रतीक मथेला की अदालत ने यह फैसला सुनाया। अधिवक्ता आशीष जदली ने बताया कि भोला सिंह को शराब तस्करी के आरोप में पुलिस ने गिरफ्तार किया था। आरोपी से अदालत के समक्ष अपराध को स्वीकार करते हुए मामले के निस्तारण के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था। आरोपी की परिस्थितियों, अपराध की प्रकृति और स्वेच्छा से अपराध स्वीकार किए जाने पर अदालत ने उसे पांच हजार के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड जमा न करने पर दोषी को 15 दिन का साधारण कारावास भुगतना होगा।
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