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Pauri News: दो घरेलू गैस सिलिंडर के अवैध उपयोग पर 4600 रुपये का जुर्माना

Thu, 02 Apr 2026 06:39 PM IST
देहरादून ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, पौड़ी
संवाद न्यूज एजेंसी, पौड़ी Updated Thu, 02 Apr 2026 06:39 PM IST
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Fine of Rs 4600 for illegal use of two domestic gas cylinders
- जिला प्रशासन एवं पूर्ति विभाग ने जनपद में औचक निरीक्षण अभियान चलाया
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- टीम ने कुल 39 प्रतिष्ठानों में किया औचक निरीक्षण
पौड़ी। जनपद में एलपीजी गैस की कालाबाजारी और अवैध उपयोग पर रोक लगाने के लिए जिला प्रशासन एवं पूर्ति विभाग ने बृहस्पतिवार को व्यापक औचक निरीक्षण अभियान चलाया। जिला पूर्ति अधिकारी अरुण कुमार वर्मा के अनुसार अभियान के तहत कुल 39 प्रतिष्ठानों की जांच की गई जिनमें सात गैस गोदाम और 32 व्यावसायिक प्रतिष्ठान शामिल हैं। उन्होंने बताया कि धुमाकोट-नैनीडांडा क्षेत्र में 12 व्यावसायिक प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया गया। इस दौरान दो प्रतिष्ठानों में घरेलू गैस सिलिंडरों का अवैध उपयोग पाया गया, जिस पर संबंधितों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 4600 रुपये का जुर्माना लगाया गया। इसके अलावा कोटद्वार और पौड़ी क्षेत्रों में दो-दो गैस गोदामों का निरीक्षण किया गया। सतपुली में एक गैस गोदाम और 12 व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, नौगांवखाल/पोखड़ा क्षेत्र में एक गैस गोदाम तथा आठ व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और थलीसैंण क्षेत्र में एक गैस गोदाम की जांच की गई। जिला पूर्ति अधिकारी ने बताया कि जनपद में एलपीजी गैस की कालाबाजारी और जमाखोरी पर प्रभावी नियंत्रण के लिए विभाग द्वारा नियमित रूप से इस प्रकार के निरीक्षण अभियान चलाए जा रहे हैं।
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