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यूपी के पूर्व सांसद व सपा नेता रफी सैफी अनुबंध पर रिहा
Updated Wed, 09 Aug 2017 09:27 PM IST
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पौड़ी। जिला पंचायत सदस्यों के अपहरण और मारपीट के मामले में खांड्यूसैंण जेल में बंद उत्तर प्रदेश के पूर्व सांसद यशवीर सिंह व सपा नेता रफी सैफी को सीजेएम की अदालत ने 50-50 हजार के जमानती व इतनी ही राशि के मुचलके पर रिहा कर दिया है। दोनों आरोपी 19 जुलाई से पौड़ी की खांड्यूसैंण जेल में बंद थे।
सपा नेताओं के खिलाफ 18 जनवरी 2013 को बिजनौर निवासी रोहित कुमार ने थाना लक्ष्मणझूला में मारपीट और अपहरण का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज करवाई थी। पूर्व सांसद यशवीर सिंह व सपा नेता रफी सैफी ने सीजेएम पौड़ी की कोर्ट में 19 जुलाई को आत्मसमर्पण किया। सीजेएम कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर उन्हें खांड्यूसैंण जेल भेज दिया। हाईकोर्ट से बेल अर्जी को स्वीकृति मिलने के बाद अधिवक्ता प्रदीप भट्ट ने बुधवार को सीजेएम कोर्ट में रिहाई का प्रार्थना पत्र दाखिल किया। सीजेएम ने 50-50 हजार के जमानती व इनती ही राशि के मुचलके पर उन्हें रिहा कर दिया। मामले में नगीना विधायक मनोज कुमार पारस अभी भी फरार चल रहे हैं।
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सपा नेताओं के खिलाफ 18 जनवरी 2013 को बिजनौर निवासी रोहित कुमार ने थाना लक्ष्मणझूला में मारपीट और अपहरण का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज करवाई थी। पूर्व सांसद यशवीर सिंह व सपा नेता रफी सैफी ने सीजेएम पौड़ी की कोर्ट में 19 जुलाई को आत्मसमर्पण किया। सीजेएम कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर उन्हें खांड्यूसैंण जेल भेज दिया। हाईकोर्ट से बेल अर्जी को स्वीकृति मिलने के बाद अधिवक्ता प्रदीप भट्ट ने बुधवार को सीजेएम कोर्ट में रिहाई का प्रार्थना पत्र दाखिल किया। सीजेएम ने 50-50 हजार के जमानती व इनती ही राशि के मुचलके पर उन्हें रिहा कर दिया। मामले में नगीना विधायक मनोज कुमार पारस अभी भी फरार चल रहे हैं।
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