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वाहन चालकों को यातायात नियमों के प्रति किया जागरूक
Updated Fri, 06 Jul 2018 10:28 PM IST
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पौड़ी। बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए संभागीय परिवहन विभाग की ओर से बस स्टैंड पर गोष्ठी आयोजित कर वाहन चालकों को यातायात नियमों की जानकारी दी गई। आरटीओ दिनेश चंद पठोई ने कहा कि यदि वाहनों में ओवर लोडिंग की गई तो संबंधित के खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा।
आरटीओ पठोई ने कहा कि तेज गति से वाहन चलाए जाने पर अब वाहन चालकों का लाइसेंस निरस्त किया जाएगा। वाहन चलाते समय मोबाइल का प्रयोग न करें और शराब पीकर वाहन न चलाए। प्रदूषण की जांच और वाहन का बीमा होना भी जरूरी है। उन्होंने कहा कि हादसों को रोकने के लिए सभी लोगों को सहयोग देना होगा। वाहन चालक नियमानुसार वाहन चलाएं ताकि कोई दुर्घटना ना हो। गोष्ठी में उपजिलाधिकारी किशन सिंह नेगी, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी द्वारिका प्रसाद, संभागीय निरीक्षक आनंद, विनोद कुमार निराला, नरेंद्र सिंह भंडारी और धनवीर धनौशी आदि मौजूद रहे।
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आरटीओ पठोई ने कहा कि तेज गति से वाहन चलाए जाने पर अब वाहन चालकों का लाइसेंस निरस्त किया जाएगा। वाहन चलाते समय मोबाइल का प्रयोग न करें और शराब पीकर वाहन न चलाए। प्रदूषण की जांच और वाहन का बीमा होना भी जरूरी है। उन्होंने कहा कि हादसों को रोकने के लिए सभी लोगों को सहयोग देना होगा। वाहन चालक नियमानुसार वाहन चलाएं ताकि कोई दुर्घटना ना हो। गोष्ठी में उपजिलाधिकारी किशन सिंह नेगी, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी द्वारिका प्रसाद, संभागीय निरीक्षक आनंद, विनोद कुमार निराला, नरेंद्र सिंह भंडारी और धनवीर धनौशी आदि मौजूद रहे।
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