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पालिका अध्यक्ष की जमानत अर्जी पर सुनवाई 16 तक टली
Updated Mon, 14 Aug 2017 10:19 PM IST
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पौड़ी। नगर पालिका अध्यक्ष यशपाल बेनाम, पूर्व दर्जाधारी मंत्री सरिता नेगी व अधिवक्ता अशोक बिष्ट की जमानत अर्जी पर सुनवाई 16 अगस्त तक के लिए टल गई है।
शराबबंदी आंदोलन के दौरान जिला आबकारी अधिकारी ने पालिका अध्यक्ष, पूर्व दर्जाधारी मंत्री व एक अधिवक्ता पर सरकारी कार्यों में बाधा पहुंचाने एवं गाली-गलौच का आरोप लगाया था। 10 अगस्त को आरोपियों ने सीजेएम की अदालत में आत्मसमर्पण किया और 11 अगस्त को उनकी जमानत याचिका खारिज कर उन्हें खांड्यूसैंण जेल भेज दिया गया। 12 अगस्त को आरोपियों ने जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में जमानत की अर्जी पेश की। न्यायालय ने 14 अगस्त की तिथि सुनवाई के लिए मुकर्रर की, लेकिन श्रीकृष्ण जन्माष्टमी अवकाश पर न्यायालय बंद रहा। 16 अगस्त को न्यायालय खुलने पर ही अब जमानत याचिका पर सुनवाई होगी।
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शराबबंदी आंदोलन के दौरान जिला आबकारी अधिकारी ने पालिका अध्यक्ष, पूर्व दर्जाधारी मंत्री व एक अधिवक्ता पर सरकारी कार्यों में बाधा पहुंचाने एवं गाली-गलौच का आरोप लगाया था। 10 अगस्त को आरोपियों ने सीजेएम की अदालत में आत्मसमर्पण किया और 11 अगस्त को उनकी जमानत याचिका खारिज कर उन्हें खांड्यूसैंण जेल भेज दिया गया। 12 अगस्त को आरोपियों ने जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में जमानत की अर्जी पेश की। न्यायालय ने 14 अगस्त की तिथि सुनवाई के लिए मुकर्रर की, लेकिन श्रीकृष्ण जन्माष्टमी अवकाश पर न्यायालय बंद रहा। 16 अगस्त को न्यायालय खुलने पर ही अब जमानत याचिका पर सुनवाई होगी।
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