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Nainital News: महिलाओं ने निजी अधिकार व पॉक्सो एक्ट को जाना

Haldwani Bureau हल्द्वानी ब्यूरो
Updated Sat, 07 Feb 2026 01:22 AM IST
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Women learn about personal rights and the POCSO Act.
नैनीताल। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के दिशा निर्देश और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अध्यक्ष प्रशांत जोशी के निर्देशन में प्राधिकरण सचिव सिविल जज सीडि पारुल थपलियाल की ओर से महिला जननांग विकृति के प्रति शून्य सहिष्णुता का अंतरराष्ट्रीय दिवस व पॉक्सो एक्ट के मौके पर आशा एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की कार्यशाला की गई। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम का उद्देश्य महिला जननांग विकृति के हानिकारक अभ्यास को समाप्त करने के लिए वैश्विक जागरूकता बढ़ाना है। कहा कि पॉक्सो एक्ट 2012 यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण के लिए है। 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को यौन उत्पीड़न, शोषण और पोर्नोग्राफी से बचाने के लिए 14 नवंबर 2012 को इसे लागू किया गया। इन मामलों में मृत्युदंड सहित कठोर सजा का प्रावधान है। मौजूदा लोगों को प्राधिकरण के बारे में अन्य जानकारी भी दी।
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