फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Nainital News ›   What steps should the High Court take from PCB to prevent pollution from factories

फैक्ट्रियों से हो रहे प्रदूषण को रोकने को क्या कदम उठाए हाईकोर्ट ने पीसीबी से मांगा जवाब

Haldwani Bureau हल्द्वानी ब्यूरो
Updated Fri, 10 Jan 2020 11:12 PM IST
विज्ञापन
What steps should the High Court take from PCB to prevent pollution from factories
प्रतीकात्मक फोटो
नैनीताल। हाईकोर्ट ने प्रदेश में फैक्ट्रियों द्वारा फैलाए जा रहे प्रदूषण के मामले में सुनवाई के बाद राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (पीसीबी) को चार सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने पीसीबी से पूछा है कि प्रदूषण को कम करने के लिए वह क्या कदम उठाने जा रहा है।
विज्ञापन

पीसीबी की ओर से कोर्ट को बताया गया कि प्रदेश में दो बायो मेडिकल ट्रीटमेंट प्लांटों के लिए टिहरी और अल्मोड़ा में जगह चिह्नित कर ली गई है। सरकारी और गैरसरकारी संस्थानों को पत्र जारी कर उनसे ट्रीटमेंट प्लांट लगाने के लिए भी पूछा गया है।
विज्ञापन

मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन एवं न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ के समक्ष ऊधमसिंह नगर निवासी हिमांशु चंदोला की जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। याचिका में कहा गया है कि ऊधमसिंह नगर-पंतनगर के आसपास 32 से अधिक फैक्ट्रियां संचालित हैं, जिनकी वजह से वहां पर वायु प्रदूषण हो रहा है।
विज्ञापन
विज्ञापन

इस कारण अब तक दर्जनों लोगों की मौत हो गई है। कई लोगों का अभी अस्पताल में इलाज चल रहा है। याची के अनुसार किसान फैक्ट्रियों से निकलने वाले कैमिकलयुक्त पानी के कारण खेती भी नहीं कर पा रहे हैं। पक्षों की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट की खंडपीठ ने राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को चार सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed