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जिले में आज से हर रविवार को साप्ताहिक कोविड कर्फ्यू
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नैनीताल में कोरोना के नियमों का पालन करने के लिए मुनादी करते हुए एसडीएम प्रतीक जैन।
- फोटो : NAINITAL
नैनीताल। कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए प्रदेश सरकार की ओर से जारी गई नई गाइड लाइंस के अनुसार अब रविवार को साप्ताहिक कोविड कर्फ्यू रहेगा। वहीं रात्रि के कोरोना कर्फ्यू के समय में भी तब्दीली की गई है।
डीएम धीराज सिंह गर्ब्याल ने बताया कि शनिवार को शासन ने नई एसओपी जारी की है। इसके तहत अप्रैल के प्रत्येक रविवार को सुबह से शाम तक साप्ताहिक कोविड कर्फ्यू लागू रहेगा। इस दौरान कारोबारी प्रतिष्ठान, व्यवसायिक संस्थान व अन्य गतिविधियां पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेंगी। अति आवश्यक के सेवाओं को जनता कर्फ्यू से मुक्त रखा जाएगा। डीएम गर्ब्याल ने बताया कि शासन ने रात्रि कर्फ्यू के समय में भी तब्दीली कर दी है। बताया कि रात्रि में अब 10:30 बजे के बदले 9:00 बजे से कोरोना कर्फ्यू शुरू होगा, जो सुबह 5:00 बजे तक लागू रहेगा। यह नियम आज रविवार से ही लागू हो जाएंगे।
डीएम ने लोगों से अपील की है कि कोरोना संक्रमण की रोकथाम और कोरोना वायरस की चेन को तोड़ने के लिए प्रत्येक व्यक्ति सरकार और जिला प्रशासन का सहयोग करें। उन्होंने लोगों से कोरोना से बचाव के लिए मास्क, सैनिटाइजर और सामाजिक दूरी का पालन करने की अपील की है। कहा कि जिले में रात्रि कर्फ्यू और साप्ताहिक कोविड कर्फ्यू सख्ती से लागू किया जाएगा। कोरोना गाइड लाइंस का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आपदा प्रबंध अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश 30 अप्रैल तक लागू रहेंगे। बता दें कि पिछले साल 22 मार्च को पहली बार प्रधानमंत्री मोदी ने सुबह सात बजे से रात नौ बजे तक जनता कर्फ्यू लगाने का एलान किया था।
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डीएम धीराज सिंह गर्ब्याल ने बताया कि शनिवार को शासन ने नई एसओपी जारी की है। इसके तहत अप्रैल के प्रत्येक रविवार को सुबह से शाम तक साप्ताहिक कोविड कर्फ्यू लागू रहेगा। इस दौरान कारोबारी प्रतिष्ठान, व्यवसायिक संस्थान व अन्य गतिविधियां पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेंगी। अति आवश्यक के सेवाओं को जनता कर्फ्यू से मुक्त रखा जाएगा। डीएम गर्ब्याल ने बताया कि शासन ने रात्रि कर्फ्यू के समय में भी तब्दीली कर दी है। बताया कि रात्रि में अब 10:30 बजे के बदले 9:00 बजे से कोरोना कर्फ्यू शुरू होगा, जो सुबह 5:00 बजे तक लागू रहेगा। यह नियम आज रविवार से ही लागू हो जाएंगे।
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डीएम ने लोगों से अपील की है कि कोरोना संक्रमण की रोकथाम और कोरोना वायरस की चेन को तोड़ने के लिए प्रत्येक व्यक्ति सरकार और जिला प्रशासन का सहयोग करें। उन्होंने लोगों से कोरोना से बचाव के लिए मास्क, सैनिटाइजर और सामाजिक दूरी का पालन करने की अपील की है। कहा कि जिले में रात्रि कर्फ्यू और साप्ताहिक कोविड कर्फ्यू सख्ती से लागू किया जाएगा। कोरोना गाइड लाइंस का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आपदा प्रबंध अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश 30 अप्रैल तक लागू रहेंगे। बता दें कि पिछले साल 22 मार्च को पहली बार प्रधानमंत्री मोदी ने सुबह सात बजे से रात नौ बजे तक जनता कर्फ्यू लगाने का एलान किया था।
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