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हाईकोर्ट में नियुक्त न्यायमित्र की फीस में बढ़ोतरी, उत्तराखंड हाईकोर्ट के होंगे अपने नियम

Haldwani Bureau हल्द्वानी ब्यूरो
Updated Wed, 23 Dec 2020 02:29 AM IST
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Uttarakhand High Court will have its rules
प्रतीकात्मक फोटो।
नैनीताल। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश ने हाईकोर्ट से नियुक्त न्यायमित्र को डबल बेंच में पैरवी के लिए दस हजार रुपये और एकलपीठ के समक्ष पैरवी के लिए साढे़ सात हजार रुपये देने की बात कही। उन्होंने कहा कि रजिस्ट्री में जल्द सुनवाई के लिए जो आवश्यक प्रार्थनापत्र दायर किए जाते हैं उनके स्थान पर कोर्ट में उल्लेख कर केस के महत्व के बारे में बताएंगे और मामले को उसी दिन या दूसरे दिन लिया जा सकेगा।
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कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमठ ने ये बातें हाईकोर्ट के चीफ कोर्ट सभागार में न्यायाधीशों और अधिवक्ताओं के बीच संवाद के दौरान कही। संवाद में न्यायमूर्ति लोकपाल सिंह, न्यायमूर्ति मनोज तिवारी, न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे, न्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी भी शामिल थे। संवाद में इसमें कई मुद्दों पर चर्चा की गई तथा अधिवक्ताओं के सुझाव लिए गए।
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कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि हाईकोर्ट की रोजाना की सूची लगभग पांच बजे तक जारी कर दी जाएगी जिससे अधिवक्ताओं को दूसरे दिन के लिए केसों की तैयारी करने के लिए सुविधा होगी। उन्होंने कहा कि याचिका में जो आपत्तियां लगती हैं उन्हें अधिवक्ता रजिस्ट्री में ही दूर करें इससे कोर्ट का समय भी बचेगा। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश ने यह भी कहा कि उत्तराखंड हाईकोर्ट के अपने नियम होंगे। पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट के नियमों के तहत चलती थी।
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कार्यक्रम में इनकी भी रही मौजूदगी
आयोजित कार्यक्रम में हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल हीरा सिंह बोनाल, एडवोकेट जनरल एसएन बाबुलकर, शासकीय अधिवक्ता जीएस संधू, सीएससी चंद्र शेखर रावत, बार अध्यक्ष पूरन सिंह बिष्ट, सचिव जयवर्धन कांडपाल, प्रतिरूप पांडे, मनीषा राणा, जेएस विक्र, शोभित सहारिया, अजयवीर पुंडीर, डीएस पाटनी, सिद्घार्थ साह, अवतार सिंह रावत सहित कई अधिवक्तागण मौजूद थे।
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