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Uttarakhand: हाईकोर्ट का आदेश, कानून व्यवस्था का कड़ाई से अनुपालन करें चमोली SP, पढ़ें पूरा मामला

Fri, 27 Sep 2024 10:53 PM IST
अलका त्यागी अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून
अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून Published by: अलका त्यागी Updated Fri, 27 Sep 2024 10:53 PM IST
सार

याचिका में कुछ स्थानीय लोगों की ओर से चमोली जिले के नंदानगर में मुस्लिम समुदाय के स्वामित्व वाली दुकानों को निशाना बनाने और तोड़फोड़ करने का जिक्र किया गया है।

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Uttarakhand High Court orders Chamoli SP to strictly follow law and order
उत्तराखंड हाईकोर्ट - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

नैनीताल हाईकोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज तिवारी और न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की खंडपीठ ने चमोली के पुलिस अधीक्षक को कानून व्यवस्था का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने को कहा। जिससे विशेष समुदाय को निशाना बनाकर कोई अप्रिय घटना न हो। कोर्ट में अगली सुनवाई 30 सितंबर को होगी।

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खंडपीठ ने यह आदेश मुस्लिम सेवा संगठन की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। याचिका में कुछ स्थानीय लोगों की ओर से चमोली जिले के नंदानगर में मुस्लिम समुदाय के स्वामित्व वाली दुकानों को निशाना बनाने और तोड़फोड़ करने का जिक्र किया गया है। यह घटना उत्तरप्रदेश के बिजनौर निवासी मोहम्मद आरिफ के स्थानीय नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ करने के बाद हुई थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।
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31 अगस्त को नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ की घटना के बाद स्थानीय लोगों ने आरोपी की गिरफ्तारी के लिए जुलूस निकाला था। बाजार बंद का आह्वान किया था। इससे कस्बे का सांप्रदायिक माहौल तनावपूर्ण हो गया था।  

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