फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Nainital News ›   Uttarakhand High court issued notice to BCCI and Uttarakhand Cricket Board

Uttarakhand Premier League: BCCI-उत्तराखंड क्रिकेट बोर्ड को नोटिस, एक ही व्यक्ति को ठेका देने पर हाईकोर्ट सख्त

Fri, 05 Sep 2025 10:24 AM IST
हीरा मेहरा अमर उजाला नेटवर्क, नैनीताल
अमर उजाला नेटवर्क, नैनीताल Published by: हीरा मेहरा Updated Fri, 05 Sep 2025 10:24 AM IST
सार

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने उत्तराखंड क्रिकेट प्रीमियर लीग का ठेका सार्वजनिक किये बगैर एक ही व्यक्ति को दे दिये जाने के मामले में बीसी सीआई और उत्तराखंड क्रिकेट बोर्ड सहित उसके पदाधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

विज्ञापन
Uttarakhand High court issued notice to BCCI and Uttarakhand Cricket Board
उत्तराखंड हाईकोर्ट - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने उत्तराखंड क्रिकेट प्रीमियर लीग का ठेका सार्वजनिक किये बगैर एक ही व्यक्ति को दे दिये जाने के मामले में बीसी सीआई (भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड) तथा उत्तराखंड क्रिकेट बोर्ड सहित उसके पदाधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

विज्ञापन

मुख्य न्यायाधीश जी नरेंदर एवं जस्टिस सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले में बोर्ड के पूर्व उपाध्यक्ष सुरेंद्र भंडारी ने याचिका दायर कर कहा था कि उत्तराखंड क्रिकेट बोर्ड का गठन 2006 में हुआ था और 2019 में इसे बीसीसीआई से मान्यता मिली। याचिका में कहा था कि उसके बाद से बीसीसीआई ही इसके संचालन के लिए धनराशि देता है और अब तक बीसीसीआई 22 करोड़ से अधिक फंड उत्तराखंड क्रिकेट बोर्ड को दे चुका है लेकिन खिलाड़ियों की सुविधाओं व खेल में इस राशि का उपयोग किया गया।

विज्ञापन


आरोप लगाया गया कि बोर्ड के सदस्यों ने इस राशि का दुरूपयोग किया। पौष्टिक आहार के नाम पर केवल केले दिए गये। इसके बाद अब उत्तराखण्ड क्रिकेट प्रीमियर लीग का ठेका भी नियम विरुद्ध तरीके से एक ही कंपनी के मालिक को दे दिया गया। कहा कि नियम के अनुसार एक व्यक्ति एक ही टेंडर डाल सकता है। यह भी आरोप लगाया गया कि टेंडर से बोर्ड को दो करोड़ रुपये की आय होती लेकिन उसे भी बोर्ड के सदस्यों ने माफ कर दिया। साथ ही मैच के दौरान जो फ्रेंचाइजी कंपनियां उत्पादों के विज्ञापन का शुल्क देतीं जिससे आय होती उसे भी माफ कर दिया गया। याचिका में मामले की जांच कराने की मांग की गई है।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed