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उत्तराखंड हाईकोर्ट की सख्ती: सरयू नदी में कचरा डालने के मामले में सुनवाई, व्यावसायिक गतिविधियों पर लगाई रोक

Sat, 16 Dec 2023 01:33 PM IST
हीरा मेहरा अमर उजाला नेटवर्क, नैनीताल
अमर उजाला नेटवर्क, नैनीताल Published by: हीरा मेहरा Updated Sat, 16 Dec 2023 01:33 PM IST
सार

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने उत्तरायणी मेले के दौरान बागेश्वर में दुकानों का वेस्ट (कूड़ा) सरयू नदी में डाले जाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। 

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Uttarakhand High Court bans commercial activities on Saryu nadi in uttarayani fair bageshwar
उत्तराखंड हाईकोर्ट - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

नैनीताल हाईकोर्ट ने उत्तरायणी मेले के दौरान बागेश्वर में दुकानों का वेस्ट (कूड़ा) सरयू नदी में डाले जाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने जिला प्रशासन बागेश्वर को निर्देश दिए हैं कि सरयू किनारे कोई व्यावसायिक गतिविधियां न कराई जाएं। 

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सुनवाई के दौरान प्रशासन ने कहा कि मेले के दौरान नदी के किनारे होने वाली व्यावसायिक गतिविधियों पर रोक लगाई जा रही है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी एवं न्यायमूर्ति विवेक भारती शर्मा की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई।  
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बागेश्वर निवासी पूरन सिंह रावत ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि बागेश्वर में सरयू नदी के तट पर हर साल उत्तरायणी मेले का आयोजन नगर पालिका परिषद बागेश्वर और  जिला प्रशासन करता है। 
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नगर पालिका सरयू नदी के तट पर दुकानें आवंटित करती है। इनमें मीट की भी दुकानें होती बैं। इनका वेस्ट सरयू में डाला जाता है। जनहित याचिका में कहा गया कि सरयू तट पर कई मंदिर भी हैं जिससे लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं। 

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