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पीलीभीत कांड में संगत जाएगी सुप्रीम कोर्ट
ब्यूरो/ हल्द्वानी
Updated Tue, 05 Apr 2016 12:47 AM IST
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हल्द्वानी। पीलीभीत मुठभेड़ कांड के मामले में राष्ट्रीय सिख संगत ने सीबीआई कोर्ट के फैसले के प्रति धन्यवाद ज्ञापित किया। इसके अलावा संगत ने अभियुक्तों को फांसी की सजा कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने का निर्णय लिया है।
राष्ट्रीय सिख संगत की एक बैठक जिलाध्यक्ष दलजीत सिंह चड्ढा के आवास में हुई। बैठक में संगत के महामंत्री सुरेंद्र सिंह नामधारी ने पीलीभीत मुठभेड़ कांड के मामले में सीबीआई कोर्ट के निर्णय का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि फांसी की सजा दिलाने के लिए संगत के लोग सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करेंगे।
इस घटना में सीबीआई की अदालत ने 47 पुलिसकर्मियों को आजीवन कारावास के साथ आश्रितों को 14-14 लाख रुपये मुआवजे के तौर पर देने के निर्देश दिए हैं। वक्ताओं ने कहा कि इस कांड की पैरवी करने वाले हरजिंदर सिंह कोहली को पुलिस से जानमाल का खतरा बना हुआ है। हरजिंदर को सुरक्षा देने के लिए मानवाधिकार आयोग से अनुरोध किया जाएगा। बैठक में सरदार अमरजीत सिंह बोपराय, तरसेम सिंह, गुरविंदर सिंह, कुलविंदर सिंह चड्ढा, इकबाल सिंह आनंद, अमरजीत सिंह बंटी, सुरेंद्र सिंह नामधारी, गुरलाल सिंह संधू, मेजर सिंह, दलजीत सिंह चड्ढा आदि मौजूद थे।
राष्ट्रीय सिख संगत की एक बैठक जिलाध्यक्ष दलजीत सिंह चड्ढा के आवास में हुई। बैठक में संगत के महामंत्री सुरेंद्र सिंह नामधारी ने पीलीभीत मुठभेड़ कांड के मामले में सीबीआई कोर्ट के निर्णय का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि फांसी की सजा दिलाने के लिए संगत के लोग सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करेंगे।
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इस घटना में सीबीआई की अदालत ने 47 पुलिसकर्मियों को आजीवन कारावास के साथ आश्रितों को 14-14 लाख रुपये मुआवजे के तौर पर देने के निर्देश दिए हैं। वक्ताओं ने कहा कि इस कांड की पैरवी करने वाले हरजिंदर सिंह कोहली को पुलिस से जानमाल का खतरा बना हुआ है। हरजिंदर को सुरक्षा देने के लिए मानवाधिकार आयोग से अनुरोध किया जाएगा। बैठक में सरदार अमरजीत सिंह बोपराय, तरसेम सिंह, गुरविंदर सिंह, कुलविंदर सिंह चड्ढा, इकबाल सिंह आनंद, अमरजीत सिंह बंटी, सुरेंद्र सिंह नामधारी, गुरलाल सिंह संधू, मेजर सिंह, दलजीत सिंह चड्ढा आदि मौजूद थे।
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