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राज्य आंदोलनकारियों को आरक्षण दिए जाने के मामले पर सुनवाई दो सप्ताह बाद
अमर उजाला ब्यूरो, नैनीताल
Updated Mon, 13 Jun 2016 11:50 PM IST
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नैनीताल। हाईकोर्ट ने राज्य आंदोलनकारियों को सरकारी नौकरियों में दस प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देने के मामले की अगली सुनवाई के लिए दो सप्ताह बाद की तिथि नियत की है। न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया एवं न्यायमूर्ति यूसी ध्यानी की खंडपीठ ने सोमवार को मामले की सुनवाई के बाद आंदोलनकारियों को अब तक दी गई नौकरियों व कमीशन से चयनित अभ्यर्थियों की अलग-अलग सूची शपथपत्र के जरिए पेश करने के निर्देश दिए। मामले के मुताबिक इन द मैटर ऑफ अप्वाइंटमेंट ऑफ एक्टिविस्ट व अन्य ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि प्रदेश सरकार की ओर से शासनादेश जारी कर राज्य आंदोलनकारियों को सरकारी नौकरियों में दस प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण दिया जा रहा है, जो गलत है। ब्यूरो
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