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Uk: निर्माण कार्यो के मामले में निर्णय सुरक्षित, बिना अनुमति के पेड़ों का नहीं होगा पातन

Thu, 01 Jan 2026 05:30 PM IST
गायत्री जोशी अमर उजाला नेटवर्क, नैनीताल
अमर उजाला नेटवर्क, नैनीताल Published by: गायत्री जोशी Updated Thu, 01 Jan 2026 05:30 PM IST
सार

उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने भीमताल के जोन स्टेट में हो रहे निर्माण कार्यो के मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद निर्णय सुरक्षित रख लिया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि बिना वन विभाग की अनुमति के पेड़ों का पातन नही किया जाएगा।

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The High Court has reserved its judgment in the construction works case
सांकेतिक तस्वीर।

विस्तार

उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने भीमताल के जोन स्टेट में हो रहे निर्माण कार्यो के मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद निर्णय सुरक्षित रख लिया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि बिना वन विभाग की अनुमति के पेड़ों का पातन नही किया जाएगा।

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मुख्य न्यायाधीश जी नरेन्दर एवं न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई मामले के अनुसार पीटर ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि कई लोगों द्वारा जोन स्टेट में वन विभाग की भूमि पर अतिक्रमण करके निर्माण कार्य किये जा रहे है। याचिका में कहा कि सक्षम अधिकारियों के अनुमति के बिना विकास गतिविधियों को करने के लिए मशीन का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। इस कार्य के लिए कभी भी पर्यावरण विभाग की अनुमति नहीं ली गई।

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याचिका में कहा कि यह वन विभाग की भूमि है न कि रेवन्यू विभाग की है। इसका जो रिकार्ड था वह भी गायब हो चुका है। पूर्व में कोर्ट ने इसकी जांच करने के आदेश दिए थे लेकिन अभी तक इसकी जांच तक नही की गई। याचिकाकर्ता की ओर से इस मामले की जांच कराने की भी मांग की थी।

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