फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Nainital News ›   Take objections from the public till 16, then take action

16 तक जनता से लें आपत्तियां, इसके बाद करें कार्रवाई

Haldwani Bureau हल्द्वानी ब्यूरो
Updated Fri, 12 Nov 2021 09:45 PM IST
विज्ञापन
Take objections from the public till 16, then take action
नैनीताल। हाईकोर्ट ने श्रीनगर नगर पालिका को नगर निगम बनाए जाने के मामले में दायर याचिका पर सुनवाई के बाद आपत्तियां दर्ज करने का समय बढ़ा दिया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि 16 नवंबर तक जनता से आपत्तियां लेने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाए।
विज्ञापन

न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार अक्षय उनियाल ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि सरकार ने 28 अक्तूबर को अधिसूचना जारी कर नगर पालिका श्रीनगर को नगर निगम बनाने के लिए आपत्तियां मांगीं थीं जिसका 30 अक्तूबर को विज्ञापन जारी किया गया, जिसमें एक सप्ताह के भीतर लोगों से आपत्तियां दर्ज करने के लिए कहा गया। सरकार के इस निर्णय को याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। याचिकाकर्ता का कहना था कि जो समय आपत्तियां दर्ज करने के लिए सरकार ने दिया है, उसमें 31 को रविवार और उसके बाद लगातार सरकारी छुट्टियां रहीं हैं। याचिकाकर्ता का कहना था कि सरकार ने जान बूझकर कम समय में आपत्तियां मांगीं ताकि लोग अपनी आपत्तियां दर्ज ही न करा सकें। पक्षों की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट की एकलपीठ ने मंगलवार (16 दिसंबर) तक आपत्तिया दर्ज करने के निर्देश दिए हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed