फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Nainital News ›   Take action against food vans running without license

Nainital News: बिना लाइसेंस चल रहे फूड वैन के खिलाफ करें कार्रवाईं

Sat, 19 Aug 2023 02:18 AM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल
संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल Updated Sat, 19 Aug 2023 02:18 AM IST
विज्ञापन
Take action against food vans running without license
नैनीताल। हाईकोर्ट ने बिना लाइसेंस चल रहे फूड वैन के खिलाफ खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्रवाई करने के निर्देश संबंधित निकायों को दिए हैं। कोर्ट ने फूड वैन के आसपास अतिक्रमण भी तत्काल हटाने के निर्देश प्रशासन और वन विभाग को दिए हैं। न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा एवं न्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई।
विज्ञापन


नैनीताल और आसपास के इलाकों में संचालित फूड वैन के मामले में कोर्ट ने 16 फरवरी को स्वतः संज्ञान लेकर जिलाधिकारी और ईओ नगर पालिका से स्थिति स्पष्ट करने के लिए कहा था। इस पर जिलाधिकारी ने कोर्ट को बताया था कि फूड वैन संचालकों ने एफएसएसआई का लाइसेंस लिया है लेकिन मोटर व्हीकल एक्ट में इसका कोई प्रावधान नहीं है। कोर्ट ने फूड वैन की ओर से पर्यटन स्थलों में गंदगी व शराब परोसने का भी संज्ञान लिया था। कोर्ट ने यह भी संज्ञान लिया था कि फूड वैन मालिक वाहन के टायर निकालकर उसके आसपास झोपड़ी व पक्की दीवारें भी बनाने लगे हैं। इस पर कोर्ट ने बिना लाइसेंस चल रहे फूड वैन के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कहा था। साथ ही फूड वैन को एक स्थान पर ही स्थायी रूप से खड़े न रखते हुए इन्हें चलते रहने के लिए कहा था। सुनवाई के दौरान न्यायमूर्तिगणों ने कहा कि जब जब वे प्रदेश की न्यायिक अकादमी से आते-जाते हैं उस वक्त भवाली में रास्ता साफ होता है लेकिन अन्य समय अतिक्रमण के कारण सूर्योदय व सूर्यास्त तक के नजारे लोग नहीं देख पाते क्येांकि प्रमुख जगहों पर फूड वैन व अन्य प्रकार के अतिक्रमण हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed