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Uttarakhand: नैनीताल से हाईकोर्ट स्थानांतरित संबंधी आदेश पर सुप्रीम कोर्ट का स्टे, जानें नया अपडेट

Fri, 24 May 2024 12:13 PM IST
हीरा मेहरा अमर उजाला नेटवर्क, नैनीताल
अमर उजाला नेटवर्क, नैनीताल Published by: हीरा मेहरा Updated Fri, 24 May 2024 12:13 PM IST
सार

नैनीताल से हाईकोर्ट को स्थानांतरित करने संबंधी आठ मई के हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट का स्टे आ गया है।

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Supreme Court stay on the order regarding transfer of High Court from Nainital
उत्तराखंड हाईकोर्ट - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

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हाईकोर्ट शिफ्टिंग के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से स्टे जारी करने संबंधी आदेश का विभिन्न संगठनों से जुड़े लोगों ने स्वागत किया है। हल्द्वानी बार एसोसिएशन ने खुशी जताते हुए मिष्ठान वितरण भी किया।

हल्द्वानी बार एसोसिएशन के अध्यक्ष किशोर कुमार पंत की अध्यक्षता में शुक्रवार को आयोजित बैठक में वक्ताओं ने हाईकोर्ट शिफ्टिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट की ओर से स्थगनादेश जारी करने पर प्रसन्नता व्यक्त की और मिष्ठान वितरण किया। बैठक में सुनील पुंडीर, राम सिंह बसेड़ा, भगवती पलड़िया, योगेश लोहनी, आदित्य शर्मा, योगेंद्र कुमार पाठक, आरपी पांडे, भरत भंडारी आदि अधिवक्ता मौजूद रहे।राज्य आंदोलनकारियों की बैठक में राज्य आंदोलनकारी समाज संगठन के प्रदेश संयोजक हुकम सिंह कुंवर ने इसे जनभावनाओं की जीत बताया। बैठक में राज्य आंदोलनकारी बृज मोहन सिजवाली, अनिता बर्गली, भुवन तिवारी, दीपक रौतेला, केदार पलड़िया, बालम सिंह बिष्ट, जगमोहन चिलवाल आदि मौजूद रहे।

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प्रांतीय नगर उद्योग व्यापार मंडल के महानगर अध्यक्ष राजीव अग्रवाल और प्रदेश संगठन प्रभारी विरेंद्र गुप्ता ने सुप्रीम कोर्ट की ओर से हाईकोर्ट शिफ्टिंग के मुद्दे पर दिए गए स्टे को जनहित में बताया। कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का प्रांतीय नगर उद्योग व्यापार मंडल की राज्य की सभी इकाइयां स्वागत करती हैं। कहा कि राज्य सरकार को भी जनभावनाओं को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए और जनता से सीधे तौर पर जुड़े मुद्दे पर गंभीरता दिखानी चाहिए। कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष सतीश नैनवाल ने उच्चतम न्यायालय की ओर से हाईकोर्ट को अन्यत्र स्थानांतरित करने की प्रक्रिया पर रोक लगाने का स्वागत किया। कहा कि उच्च न्यायालय के मुद्दे पर सरकार के मौन रहने से जनता में असमंजस है। पूर्व विधायक नारायण पाल ने सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर प्रसन्नता व्यक्त की है। कहा कि हाईकोर्ट नैनीताल में ही रहना चाहिए।

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