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गुरुद्वारा श्रीगुरु सिंह सभा की आमसभा में हंगामा, दो पक्षों में तकरार

Thu, 05 Mar 2015 01:11 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला,हल्द्वानी
ब्यूरो/अमर उजाला,हल्द्वानी Updated Thu, 05 Mar 2015 01:11 AM IST
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Sriguru Gurdwara Singh Sabha adjourned general meeting, the two sides dispute

गुरुद्वारा श्रीगुरु सिंह सभा परिसर में बुधवार को आहूत आमसभा में श्रीगुरुतेग बहादुर सीनियर सेकेंडरी स्कूल की प्रबंधन समिति के विवाद का कोई हल नहीं निकल सका। इस मुद्दे को लेकर दो पक्षों के बीच आरोप-प्रत्यारोप पर जमकर हंगामा हुआ। किसी तरह लोगों को समझा-बुझाकर मामला शांत किया गया।

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सिटी मजिस्ट्रेट के निर्देश पर बुधवार को श्री गुरुतेगबहादुर स्कूल की प्रबंधन समिति के विवाद के संबंध में गुरुद्वारा श्रीगुरु सिंह सभा परिसर में आमसभा बुलाई गई थी, जिसमें विद्यालय के चेयरमैन परमजीत सिंह कोहली संटी और दूसरे दावेदार चेयरमैन विरेंदर सिंह चड्ढा के समर्थक भी पहुंचे थे। आमसभा में इस प्रकरण पर चर्चा शुरू होते ही तकरार होने के बाद हंगामा होने लगा। बुजुर्गों ने उन्हें समझाकर शांत किया।
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आमसभा की अध्यक्षता श्रीगुरुसिंह सभा के अध्यक्ष नरेंद्रजीत सिंह कोहली ने की। उन्होंने जारी विज्ञप्ति में कहा कि सुझाव देने वाले संगत के सभी व्यक्तियों की एकमत राय थी कि प्रबंधक कमेटी के संवैधानिक रूप से चुनाव कराए जाएं। गुरुद्वारा श्रीगुरुसिंह सभा के चुनाव के संबंध में सर्वसम्मति से तय हुआ कि 13 सदस्यीय कमेटी का गठन किया जाए। एक अप्रैल से सदस्यता अभियान शुरू कर 15 अप्रैल के बाद कोई तिथि निर्धारित कर चुनाव कराए जाएं।
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उधर, विरेंदर चड्ढा का कहना है श्रीगुरु तेग बहादुर स्कूल संस्था एक पंजीकृत संस्था है, जिसकी अपनी नियमावली और प्रशासन योजना बनी हुई है। कोई व्यक्ति स्वयंभू नेता बनकर अपना फैसला लोकतंत्र पर नहीं थोप सकता। यह प्रकरण सिविल जज के यहां चला, गुरविंदर सिंह भसीन द्वारा न्यायालय में ले जाया गया कि चुनाव प्रक्रिया रोक दी जाए, लेकिन न्यायालय ने चुनाव प्रक्रिया की कार्यवाही को देखते हुए कोई रोक नहीं लगाई, बल्कि तीन मार्च को इनकी याचिका को आधारहीन मानकर खारिज कर दिया। उन्होंने कमेटी का गठन कर कार्यभार ग्रहण करने का दावा किया है।

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अस्थायी निषेधाज्ञा याचिका खारिज
श्रीगुरु तेग बहादुर स्कूल बनाम हरविंदर सिंह चड्ढा आदि के मामले में सिविल जज (प्रवर खंड) की अदालत ने वादी श्री गुरुतेग बहादुर स्कूल का प्रार्थनापत्र 6 ग अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज कर दी। अदालत ने विवादित विद्यालय श्रीगुुरु तेग बहादुर स्कूल हल्द्वानी में बोर्ड परीक्षा को सुचारु रूप से संचालन के आदेश डीएम नैनीताल को दिए हैं।

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