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सार्वजनिक जगह पर थूका तो लगेगा जुर्माना

Haldwani Bureau हल्द्वानी ब्यूरो
Updated Sun, 04 Apr 2021 01:40 AM IST
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Spitting in public place will be fined
गरमपानी (नैनीताल)। कोश्याकुटौली के एसडीएम विनोद कुमार ने शनिवार को कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ बैठक की। उन्होंने सार्वजनिक जगह पर थूकने पर 200 रुपये का जुर्माना और पुलिस एक्ट में कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।
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एसडीएम ने कहा कि सार्वजनिक जगहों पर सामाजिक दूरी का पालन और मास्क लगाना अनिवार्य है। इसका उल्लंघन करने वालों पर पहली बार में 200 रुपये और दूसरी बार में 500 रुपये का जुर्माना लगेगा। साथ ही व्यापारिक प्रतिष्ठानों, दुकानों आदि जगहों पर सामाजिक दूरी का उल्लंघन करने पर 500 रुपये का जुर्माना और दूसरी बार में 2000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। वहीं तंबाकू-गुटखे के विक्रय पर एक हजार से दो हजार रुपये का जुर्माना वसूला जाएगा। इन नियमों को बार बार तोड़ने वालों के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत धारा 51 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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इस दौरान तहसीलदार बरखा जलाल, डॉ योगेश कुमार, एसआई दलीप सिंह, ईओ ईश्वर सिंह रावत, दीपक सिंह, भुवन चंद्र भंडारी, थानाध्यक्ष प्रेम विश्वकर्मा, इंद्र कुमार मौजूद रहे।
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