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शेरवुड के प्रिंसिपल को सरेंडर करने के निर्देश

Thu, 29 Jan 2015 01:47 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, नैनीताल
ब्यूरो/अमर उजाला, नैनीताल Updated Thu, 29 Jan 2015 01:47 AM IST
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Sherwood College Case

हाईकोर्ट ने धारा 21 पाक्सो के तहत शारीरिक शोषण के आरोप में दायर चार्जशीट को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के बाद शेरवुड कालेज के प्रिंसिपल को 10 फरवरी तक निचली अदालत में आत्मसमर्पण के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने उसी दिन इस प्रकरण पर निर्णय लेने के निर्देश भी जिला जज नैनीताल को दिए हैं।

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न्यायमूर्ति आलोक सिंह की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। नैनीताल के प्रतिष्ठित शेरवुड कालेज के प्रिंसिपल अमनदीप संधू ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर अपने खिलाफ धारा 21 पाक्सो के तहत शारीरिक शोषण करने के आरोप में निचली अदालत में दायर चार्जशीट को चुनौती देते हुए उसे खारिज करने की मांग की थी। मामले के अनुसार चार दिसंबर 2014 को पुलिस ने याचिकाकर्ता के खिलाफ कालेज में एक छात्र के साथ कथित शारीरिक शोषण के मामले में चार्जशीट दाखिल कर दी थी।
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पूर्व में इसकी एफआईआर छात्र के पिता ने 9 अक्तूूबर 2014 को लिखाई थी। छात्र के पिता ने आरोप लगाया था कि घटना 6 अक्तूबर की थी लेकिन प्रिंसिपल की ओर से इसकी कोई सूचना पुलिस को नहीं दी गई। जिसके बाद 9 अक्तूबर को उसके पिता ने ही एफआईआर दर्ज कराई। इसके बाद 4 दिसंबर, 2014 को पुलिस की ओर से निचली अदालत में याचिकाकर्ता के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी गई थी। प्रिंसिपल की ओर से इस चार्जशीट को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई।

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