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Hindi News ›   Uttarakhand ›   Nainital News ›   Sherwood and file a lawsuit against the principals of All Saints

शेरवुड और आल सेंट्स के प्रधानाचार्यों के खिलाफ मुकदमा दर्ज

Tue, 28 Jun 2016 12:25 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो, नैनीताल
अमर उजाला ब्यूरो, नैनीताल Updated Tue, 28 Jun 2016 12:25 AM IST
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शेरवुड कॉलेज प्रकरण को लेकर दोनों पक्षों में घमासान तेज हो गया है। रविवारको पुलिस ने शेरवुड कॉलेज प्रबंधन की तहरीर के आधार पर दो लोगों के खिलाफ नामजद और 30-35 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। वहीं, सोमवार को चर्च आफ इंडिया के चेयरमैन और विशप आफ लखनऊ ने पुलिस को तहरीर देकर शेरवुड और आल सेंट्स के प्रधानाचार्यों के खिलाफ अलग-अलग धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। शेरवुड और आल सेंट्स के प्रधानाचार्यों पर करोड़ों रुपये की संपत्ति को खुर्दबुर्द करने का आरोप है।
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तल्लीताल पुलिस के मुताबिक चर्च आफ इंडिया के चेयरमैन और विशप आफ लखनऊ विजय मनटोड की ओर से दी गई तहरीर में कहा गया है कि शेरवुड कॉलेज के प्रधानाचार्य अमनदीप संधू और आल सेंट्स कॉलेज की प्रधानाचार्या किरन जरमाया फर्जी समिति बनाकर इन कॉलेजों का संचालन कर रहे हैं। आरोप है कि दोनों लोगों द्वारा आयकर समेत अन्य करों की चोरी की जा रही है और फर्जी दस्तावेजों के आधार पर करोड़ों रुपये की संपत्ति को खुर्द बुर्द किया जा रहा है।
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मनटोड की तहरीर के आधार पर पुलिस ने संधू और जरमाया के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 120 बी, 420, 467, 468, 470 और 471 के तहत मुकदमा दर्ज किया है। बताते चलें कि 24 जून को शेरवुड कॉलेज में घुसे 30-35 लोगों ने स्कूल में कब्जे की नीयत से हंगामा काटा था। उन्होंने सुरक्षाकर्मियों और अन्य लोगों से मारपीट भी की थी। इसके बाद शेरवुड कालेज प्रबंधन की तहरीर पर पुलिस ने सूखाताल निवासी विनोद बहुगुणा और शैलेंद्र साह समेत 30-35 लोगों के खिलाफ अलग-अलग धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था। थानाध्यक्ष कैलाश जोशी ने बताया कि आरपियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है।
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इन प्रकरणों में हमारे पक्ष में हो चुका है निर्णय : संधू
नैनीताल। शेरवुड कालेज के प्रधानाचार्य अमनदीप संधू का कहना है कि इस तरह का मुकदमा दर्ज होना हैरत की बात है क्योंकि जिन-जिन प्रकरणों में मुकदमे दर्ज हुए हैं उन सभी में पूर्व में हाईकोर्ट में मामले चल चुकें हैं और हमारे पक्ष में निर्णीत हुए हैं। आज भी सारी प्रापर्टी उसी ट्रस्ट की है। इसमें विद्यालय ने कुछ खुर्द बुर्द नहीं किया है। हमारे हर लेनदेन का रिकार्ड रहता है जिसका बाकायदा आडिट होता है और उस पर इनकम टैक्स दिया जाता है। ऐसे में वित्तीय गड़बड़ी करने का प्रश्न ही नहीं उठता। हमारे खाते कार्यप्रणाली, प्रापर्टी संबंधी दस्तावेज सब कुछ दुरुस्त और विधि सम्मत हैं।


विद्यालय के समस्त दस्तावेज, वित्त प्रबंधन विधि सम्मत : जरमाया
नैनीताल। आल सेंट्स कालेज की प्रधानाचार्या किरन जरमाया का कहना है कि जिन मामलों में मुकदमा दर्ज हुआ है उनमें हाईकोर्ट संबंधित पक्षों को सिविल कोर्ट जाने को कह चुका है जबकि सिविल कोर्ट ये लोग नहीं गए। क्योंकि हमारे सभी दस्तावेज और प्रमाण कानून सम्मत थे। हाईकोर्ट इन्हें विद्यालय के संचालन में बाधा न डालने का आदेश भी दे चुका है। श्रीमती जरमाया ने कहा कि विद्यालय की संपत्ति शुरू से ही आगरा डायोसेज के क्षेत्राधिकार में रही है और आज भी उसी के अधीन है। विद्यालय का वित्त प्रबंधन विधि सम्मत तरीके से किया जाता है जिसमें पूरी पारदर्शिता है जिसका विभिन्न स्तरों पर परीक्षण किया जाता है। विद्यालय की संपत्ति, वित्त या कार्यप्रणाली में किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी कभी नहीं हुई। शरारती तत्व नाजायज दबाव बनाकर अपने हित साधने का प्रयास कर रहे हैं।
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