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उच्चशिक्षा निदेशालय में वेतन और सभी भुगतानों पर रोक

Haldwani Bureau हल्द्वानी ब्यूरो
Updated Sun, 22 Dec 2019 12:12 AM IST
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salary and other expenses have been stopped in higher education of uttarakhand
प्रतीकात्मक फोटो
हल्द्वानी। उच्चशिक्षा निदेशालय की ओर से निर्माण कार्यों का करोड़ों रुपये भुगतान करते वक्त आयकर कटौती न करने पर आयकर विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। आयकर विभाग ने पेनाल्टी आठ करोड़ 29 लाख 86 हजार 740 रुपये जमा न करने पर निदेशालय के आहरण वितरण अधिकारी के अधिकारों पर रोक लगा दी है। इस कारण हल्द्वानी कोषागार द्वारा उच्चशिक्षा निदेशालय हल्द्वानी में कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन आदि का भुगतान रोक दिया गया है।
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यह मामला वित्तीय वर्ष 2009-10 से लेकर 2017-18 तक का है। मामला निर्माण मद में जारी करोड़ों की वित्तीय स्वीकृतियों पर आयकर नियमों के अनुसार उच्चशिक्षा निदेशालय के वित्त एवं लेखा विभाग की ओर से टीडीएस की कटौती किए बिना करोड़ों रुपये का भुगतान किए जाने से जुड़ा है। आयकर विभाग द्वारा वर्ष 2017-18 में भी खाते सीज कर भुगतान पर रोक लगाई गई थी।
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इस पर संज्ञान लेते हुए शासन ने इसके लिए जिम्मेदार निदेशालय के वित्त एवं लेखा विभाग में कार्यरत लेखाधिकारी एवं वित्त अधिकारी समेत संबधित कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने को कहा था लेकिन लेखा विभाग का कार्य देख रहे अधिकारी की ओर से निदेशक के समक्ष इसकी फ ाइल प्रस्तुत न कर इस मामले को दबा दिया गया। उच्चशिक्षा निदेशालय के अधिकारियों ने बताया कि इस मामले में विभागीय अधिवक्ता के माध्यम से ट्रिब्यूनल में वाद दायर किया गया था जिस पर अभी कोई निर्णय नहीं हुआ है। निदेशालय ने आयकर विभाग में करीब 88 लाख रुपये जमा भी किए थे।
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असिस्टेंट कमिश्नर की ओर से जारी हुआ आदेश
आयकर विभाग देहरादून की असिस्टेंट कमिश्नर (टीडीएस) शशिप्रभा सक्सेना की ओर से कोषाधिकारी हल्द्वानी कोषागार को आदेश जारी कर उच्चशिक्षा निदेशालय के सभी भुगतानों पर रोक लगा दी है। असिस्टेंट कमिश्नर के आदेश के आधार पर कोषागार हल्द्वानी आहरण वितरण पर रोक लगा दी है जिसके कारण वेतन समेत किसी प्रकार का भुगतान नहीं होगा।

आयकर कटौती से संबंधित विभाग की ओर से ट्रिब्यूनल में वाद दायर किया गया था जो अभी विचाराधीन है। आयकर विभाग देहरादून की असिस्टेंट कमिश्नर की ओर से वेतन और सभी प्रकार के आहरण वितरण पर रोक लगाए जाने के संबंध में शासन को भी अवगत कराया गया है। आयकर अधिवक्ता पंकज कबड़वाल को यह मामला सौंपा गया है। निदेशालय हाईकोर्ट भी जाने की तैयारी कर रहा है।
- डॉ. एससी पंत, निदेशक उच्चशिक्षा निदेशालय हल्द्वानी
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