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Nainital News: नगर निगम में होर्डिंग-पोस्टर लगाने के नियम हो गए पस्त

Sat, 03 Oct 2026 12:19 AM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल
संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल Updated Sat, 03 Oct 2026 12:19 AM IST
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Rules regarding the display of hoardings and posters in the Municipal Corporation have collapsed.
हल्द्वानी। नगर निगम क्षेत्र में होर्डिंग-पोस्टर लगाने के नियम तो बहुत सख्त है लेकिन इनका पालन नहीं हो पा रहा है। सक्षम अधिकारी की अनुमति के बगैर जहां-तहां लगाए जा रहे होर्डिंग शहर की शोभा बिगाड़ रहे हैं। जिम्मेदार विभाग होर्डिंग की टेंडर प्रक्रिया पूरी कर अपना पल्ला झाड़ लेता है।
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हल्द्वानी नगर निगम क्षेत्र में हर दो साल में होर्डिंग, बैनर और पोस्टर लगाने के साथ ही यूनीपोल की निविदा आमंत्रित करता है। 60 से अधिक यूनिपोल और तय स्थानों पर प्रचार सामग्री लगाने का नियम है लेकिन शहर में तय स्थानों के अलावा जगह-जगह सार्वजनिक और सरकारी संपत्ति पर होर्डिंग लगाए जा रहे हैं।
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अवैध होर्डिंग पर कार्रवाई और जुर्माना-
अधिनियम की धारा 306 नगर आयुक्त को इसके होर्डिंग नीति के नियंत्रण की शक्ति देती है। इसके तहत नगर आयुक्त अनाधिकृत होर्डिंग को हटाने और उसे हटाने का खर्च संबंधित व्यक्ति से वसूलने के लिए अधिकृत हैं। यदि कोई होर्डिंग दोबारा लगाया जाता है तो वह फिर से अनाधिकृत विज्ञापन की श्रेणी में आ सकता है। निगम ऐसे मामलों में हटाने के साथ-साथ संबंधित खर्च की वसूली और लागू नियमों के तहत आगे की कार्रवाई कर सकता है जिसमें चालान या हिदायत देना शामिल है। जुर्माने की राशि 500 रुपये से शुरू हो सकती है। यह अधिकतम कितनी होगी यह भी नगर आयुक्त पर निर्भर रहेगा।
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स्थान का चयन करती है समिति
होर्डिंग लगाने के लिए स्थान का चयन सुरक्षित और सुगम यातायात को ध्यान में रखकर किया जाता है। वर्ष 2015 के नियमों के अनुसार इसके लिए समिति गठित है। इसमें नगर आयुक्त, पुलिस, आरटीओ और लोनिवि के अधिकारी शामिल हैं।
निजी भूमि पर प्रतिबंध
निजी जमीन पर भी होर्डिंग नगर निगम की विज्ञापन अनुमति और कर संबंधी व्यवस्था के अधीन होते हैं। इसका अर्थ है कि निजी भूमि पर भी प्रचार सामग्री लगाने के लिए निगम से अनुमति लेनी होगी। देहरादून नगर निगम की उपविधियों के अनुसार, चौराहे या क्रॉसिंग के आसपास के दायरे में होर्डिंग या यूनिपोल नहीं लगाया जा सकता। अनुमान के मुताबिक शहर में हर सात दिन में बदल-बदलकर 400 से 500 अवैध होर्डिंग लगाई जा रही हैं।
तय स्थानों के इतर होर्डिंग लगाने वालों के खिलाफ नगर निगम की टीम अभियान चलाती है। पहली बार में हिदायत दी जाती है लेकिन बार-बार नियमों के उल्लंघन पर जुर्माना वसूलने के निर्देश दिए गए हैं। अभी शहर से छात्रसंघ चुनाव की होर्डिंग हटाई जा रही है। - परितोष वर्मा, नगर आयुक्त
नैनीताल। हाल ही में हुए नंदा देवी महोत्सव के चलते इन दिनों शहर में विभिन्न स्थानों पर अवैध रूप से होर्डिंग लगे हुए हैं। ये यातायात समेत नगर की खूबसूरती में बाधक बन रहे हैं। पालिका के कर अधीक्षक टीएस बमोला ने बताया कि पालिका की ओर से निविदा के बाद बाला एडवटाइजर को क्षेत्र में होर्डिंग के लिए अधिकृत किया गया है। ठेकेदार को पालिका क्षेत्र में दस बड़े और करीब 175 छोटे विज्ञापन आदि लगाने की अनुमति है। पालिका की ओर से अवैध होर्डिंग को हटाने के लिए अभियान प्रस्तावित है।

नगरपालिका तैयार कर रही नियम
रामनगर। प्रतिबंधित स्थानों पर होर्डिंग-बैनर लगाने से पर्यटन नगरी की सुंदरता प्रभावित हो रही है। इस पर नगर पालिका जल्द ही कड़ा रुख अपनाने जा रही है। पालिका के ईई आलोक उनियाल ने बताया कि वर्तमान में प्रतिबंधित स्थानों पर होर्डिंग और बैनर लगाने वालों के खिलाफ जुर्माना लगाने का स्पष्ट प्रावधान नहीं है। ऐसे में नगरपालिका की ओर से जल्द ही गजट में प्रतिबंधित स्थानों पर होर्डिंग और बैनर लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई का प्रावधान लाने की तैयारी की जा रही है।
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